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LOCKDOWN 2.0: उत्तराखंड के कोरोना रहित जिलों में नहीं मिलेगी राहत, जानिए क्या हुआ बदलाव

लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए केंद्र द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को लेकर प्रदेश में स्थिति स्पष्ट कर दी है. हालांकि जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि पूर्ण रहित पहाड़ी जिलों में राहत दी जा सकती है. लेकिन ऐसा नही हुआ.

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Published : Apr 16, 2020, 11:38 PM IST

देहरादून: गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में देर शाम तक चली मंत्री परिषद की बैठक के बाद उत्तराखंड में भी लॉकडाउन-2 को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है. तकरीबन ढाई घंटे चले गहरे विचार विमर्श के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने उत्तराखंड में लॉकडाउन को लेकर स्थिति स्पष्ट की.


उत्तराखंड में ऐसा रहेगा लॉकडाउन का दूसरा चरण

-दूसरे चरण के लॉकडाउन में केंद्र द्वारा गाए जारी की गई गाइडलाइन पूरी तरह से प्रदेश में भी लागू होगी.
-कोरोना मुक्त पहाड़ी जिलों में लॉकडाउन के दौरान रियायत नहीं दी जाएगी.
-सरकार द्वारा हालांकि शादी करने की अनुमति दी गई है. केवल 5 लोगों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. बशर्ते घर के अंदर ही किया जायेगा शादी.
-अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों के जाने की अनुमति दी जाएगी.
-20 अप्रैल के बाद प्रदेश में उद्योग शुरू हो पाएंगे. लेकिन इन उद्यमियों को केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
-17 अप्रैल से उत्तराखंड में भी विधानसभा, सचिवालय और विभागीय कार्यालय खुलेंगे. केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन होगा. -सचिव और सचिव के ऊपर के अधिकारियों की उपस्थिति ऑफिस में अनिवार्य होगी. तो वही, अनु सचिव से नीचे के पद पर 30 फ़ीसदी तक की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
-सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए प्रतिबंधित किये गये हैं.
-सड़क निर्माण का निर्माण शुरू हो सकेगा, लेकिन बाहर से आये मजदूरों को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

देहरादून: गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में देर शाम तक चली मंत्री परिषद की बैठक के बाद उत्तराखंड में भी लॉकडाउन-2 को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है. तकरीबन ढाई घंटे चले गहरे विचार विमर्श के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने उत्तराखंड में लॉकडाउन को लेकर स्थिति स्पष्ट की.


उत्तराखंड में ऐसा रहेगा लॉकडाउन का दूसरा चरण

-दूसरे चरण के लॉकडाउन में केंद्र द्वारा गाए जारी की गई गाइडलाइन पूरी तरह से प्रदेश में भी लागू होगी.
-कोरोना मुक्त पहाड़ी जिलों में लॉकडाउन के दौरान रियायत नहीं दी जाएगी.
-सरकार द्वारा हालांकि शादी करने की अनुमति दी गई है. केवल 5 लोगों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. बशर्ते घर के अंदर ही किया जायेगा शादी.
-अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों के जाने की अनुमति दी जाएगी.
-20 अप्रैल के बाद प्रदेश में उद्योग शुरू हो पाएंगे. लेकिन इन उद्यमियों को केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
-17 अप्रैल से उत्तराखंड में भी विधानसभा, सचिवालय और विभागीय कार्यालय खुलेंगे. केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन होगा. -सचिव और सचिव के ऊपर के अधिकारियों की उपस्थिति ऑफिस में अनिवार्य होगी. तो वही, अनु सचिव से नीचे के पद पर 30 फ़ीसदी तक की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
-सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए प्रतिबंधित किये गये हैं.
-सड़क निर्माण का निर्माण शुरू हो सकेगा, लेकिन बाहर से आये मजदूरों को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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