देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना रोज रिकॉर्ड बना रहा है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार के साथ शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. यहीं कारण है कि शासन स्तर पर कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे है. मंगलवार को भी प्रदेश में कोरोना के तीन हजार नए मामले सामने आए है. ऐसे में शासन ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है. नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रहेगा. मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए है. जरुरी सेवाओं की दुकानों को छोड़ेकर सभी तरह की दुकानों और प्रतिष्ठान रोज दोपहर दो बजे के बाद बंद कर दी जाएगी.
उत्तराखंड राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने 15 अप्रैल को जारी किए गए एसओपी को निरस्त कर नई एसओपी जारी कर दी है. मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से शनिवार को जारी की गई एसओपी 21 अप्रैल से लागू हो रही है. नए एसओपी में रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव कर दिया गया है. जिसके तहत अब रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.
जारी की गई नई एसओपी
- धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों समेत विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 100 होगी.
- कुंभ के लिए जारी किए गए पूर्व की एसओपी कुंभ मेला क्षेत्र में जारी रहेगी.
- सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि) में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे.
- समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे.
- समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णतः बन्द रहेंगे.
- राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जाएंगे.
- समस्त स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे.
- Containment Zone और Micro Containment Zone में सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी.
- प्रदेश के सभी जनपदों में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) रात्रि 07:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक लागू रहेगा.
- जनपद देहरादून के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय/संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे.
- शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से बन्द किये जायेंगे.
- सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्पयू रहेगा.
- साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सांय 7.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा.
- इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी.
- राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु व अन्य) को उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा.
- जिसके 72 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ वे उत्तराखण्ड में प्रवेश कर सकते हैं.
- उत्तराखण्ड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्हें उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा और ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे.
- इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर 'कोविड हेल्पलाइन पर सम्पर्क करेंगे.
- जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कार्मिकों (पुलिस विभाग को छोड़कर) के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जायेंगे. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ही अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे.