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कोरोना संक्रमण को देख धामी सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का समय, रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी

कोरोना और ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है. अब प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

Night Curfew in Uttarakhand
उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू
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Published : Dec 27, 2021, 5:07 PM IST

Updated : Jan 5, 2022, 9:34 PM IST

देहरादून: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है. अब प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

इन्हें मिलेगी छूट-

  • समस्त स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सहित 24x7 संचालित रहेंगी.
  • सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन के अनुमति 24x7 है.
  • तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस, आदि.
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट.
  • राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं.
  • डाकघरों सहित डाक सेवाएं.
  • दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर.
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं.
  • सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा.
  • सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24x7) अनुमति है.
  • सामग्री के आवागमन के लिए राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24x7) है.
  • सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड डाउनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है.
  • रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट/बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी.
  • विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति है.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध ID कार्ड के साथ SOPs और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी.
  • आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/ स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी.
  • निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी कार्ड के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति है.
  • जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है और औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे.

ओमीक्रोन वेरिएंट से बचाव के तरीके: अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. साबुन-पानी अथवा हैंड सैनिटाइजर से हाथों को निरंतर साफ किया जाए. कोविड अनुरूप व्यवहार का पूर्ण रूप से पालन किया जाए. आस-पास के लोगों को भी जागरूक किया जाए. राज्य स्तर से निरन्तर विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय यात्रा से आने वाले लोगों से अपील है कि वे जनपद प्रशासन के सम्पर्क में रहें. ओमीक्रोन वेरिएंट के नियंत्रण के लिये उठाये जा रहे कदमों में जिला प्रशासन का सहयोग करें. कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें.

देहरादून: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है. अब प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

इन्हें मिलेगी छूट-

  • समस्त स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सहित 24x7 संचालित रहेंगी.
  • सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन के अनुमति 24x7 है.
  • तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस, आदि.
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट.
  • राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं.
  • डाकघरों सहित डाक सेवाएं.
  • दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर.
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं.
  • सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा.
  • सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24x7) अनुमति है.
  • सामग्री के आवागमन के लिए राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24x7) है.
  • सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड डाउनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है.
  • रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट/बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी.
  • विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति है.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध ID कार्ड के साथ SOPs और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी.
  • आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/ स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी.
  • निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी कार्ड के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति है.
  • जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है और औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे.

ओमीक्रोन वेरिएंट से बचाव के तरीके: अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. साबुन-पानी अथवा हैंड सैनिटाइजर से हाथों को निरंतर साफ किया जाए. कोविड अनुरूप व्यवहार का पूर्ण रूप से पालन किया जाए. आस-पास के लोगों को भी जागरूक किया जाए. राज्य स्तर से निरन्तर विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय यात्रा से आने वाले लोगों से अपील है कि वे जनपद प्रशासन के सम्पर्क में रहें. ओमीक्रोन वेरिएंट के नियंत्रण के लिये उठाये जा रहे कदमों में जिला प्रशासन का सहयोग करें. कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें.

Last Updated : Jan 5, 2022, 9:34 PM IST

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