देहरादून: 1 सितंबर से देशभर में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही ये जुर्माना राशि वाहन स्वामी को ही चुकानी पड़ेगी. ऐसे में अब देहरादून में भी सिटी बस, कैब और सामान्य बसों में ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना राशि भी निर्धारित की गई है.
बता दें कि, भारत सरकार द्वारा मोटर एक्ट में किए गए संशोधन के बाद, अब सिटी बस में ओवरलोडिंग पर प्रति सवारी 400 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ ही टैक्सी कैब में प्रति सवारी 250 रुपए और अन्य सामान्य बसों में ओवरलोडिंग पर प्रति सवारी 800 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.
इस मामले में जानकारी देते हुए आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यदि किसी यात्री बस में क्षमता से अधिक यात्री पाए जाते हैं तो उसे ओवरलोडिंग माना जायेगा, ऐसी स्थिति मे प्रति सवारी के हिसाब से जुर्माना वसूला जायेगा. इसके अलावा RTA( Regional transport Authority) को सूचित कर बस का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने या लाइसेंस निलंबन का प्रावधान भी है.
वहीं, इस मामले में सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल का कहना है कि, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि को लेकर राज्य सरकार ने अभी किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन अगर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माने की राशि से अधिक वसूल किया जाता है, तो ये पूरी तरह मोटर व्हीकल एक्ट और भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन माना जायेगा.