देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम तस्कर को 20 साल की सजा सुनाई है. देहरादून एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने साल 2017 में 5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किए गए दिल्ली मूल के नशा तस्कर सरबजीत सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक साल 2020 कोरोना काल के उपरांत किसी नशा तस्कर को मिलने वाली यह सबसे बड़ी सजा है. इससे पहले 2019 में एक तस्कर को NDPS एक्ट के अधिकतम 20 साल की सजा हुई थी. उन्होंने बताया कि दिल्ली का नशा तस्कर सरबजीत सिंह वर्तमान में देहरादून के प्रेम नगर जनरल विंग में रहता था.
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मुखबिर की सूचना पर किया गया था गिरफ्तार
अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक सरबजीत सिंह को 10 जुलाई 2007 को देहरादून थाना प्रेम नगर पुलिस नंदा की चौकी में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया था. सरबजीत सिंह के कब्जे से 5 किलो अफीम बरामद की गई थी. इतनी भारी मात्रा में बरामद की गई अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए में आंकी गई थी. सरबजीत देहरादून की सुद्दोवाला जेल में सजा काट रहा है. ऐसे में जेल में बिताए गए 3 साल की सजा 20 साल की सजा में कम हो जाएंगे.