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12 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लंबित मामलों का होगा निस्तारण

जनपद देहरादून के विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला में सभी न्यायालयों लंबित मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण के लिए 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

National Lok Adalat will be organized
12 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
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Published : Feb 19, 2022, 8:20 PM IST

देहरादून: राष्ट्रीय और उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार देहरादून जनपद के विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला के सभी न्यायालयों में लंबित मुकदमों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा.

देहरादून में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. वहीं, एमवी एक्ट के कम्पाउंडेबल केस को सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभांवित किए जाने के लिए स्थान चयनित किए गए हैं. 23 फरवरी, 28 फरवरी और 4 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, देहरादून, ऋषिकेश, डोईवाला और आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ कार्यालय देहरादून में शिविर का आयोजन किया जाएगा.

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जिलाधिकारी ने संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के साथ-साथ जनपद के सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में शिविर का आयोजन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार कर एमवी एक्ट के कम्पाउंडेबल केस के लंबित मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और कार्यवाही करेंगे.

देहरादून: राष्ट्रीय और उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार देहरादून जनपद के विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला के सभी न्यायालयों में लंबित मुकदमों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा.

देहरादून में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. वहीं, एमवी एक्ट के कम्पाउंडेबल केस को सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभांवित किए जाने के लिए स्थान चयनित किए गए हैं. 23 फरवरी, 28 फरवरी और 4 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, देहरादून, ऋषिकेश, डोईवाला और आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ कार्यालय देहरादून में शिविर का आयोजन किया जाएगा.

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जिलाधिकारी ने संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के साथ-साथ जनपद के सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में शिविर का आयोजन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार कर एमवी एक्ट के कम्पाउंडेबल केस के लंबित मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और कार्यवाही करेंगे.

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