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पंचायत चुनाव: वोटों की खरीद-फरोख्त पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब - नैनीताल हाई कोर्ट

पंचायती चुनाव में हार्स ट्रेडिंग को लेकर डाली याचिका में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के पास आई शिकायतों को लेकर शपथ पत्र मांगा है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Jun 18, 2019, 11:06 PM IST

नैनीताल: प्रदेश के पंचायती चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यों के वोटों की खरीद-फरोख्त मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है.

कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से पूछा है कि बीते 15 सालों में कितनी शिकायतें खरीद-फरोख्त मामले में चुनाव आयोग और राज्य सरकार के पास आई हैं. साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं. मामले की सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंचायती चुनाव में पंचायत सदस्यों की खरीद-फरोख्त मामले में नाराजगी भी व्यक्त की.

पढ़ें- पंचेवली गंगा घाट पर हजारों मछलियों के मरने से मचा हड़कंप

बता दें कि देहरादून निवासी विपुल जैन ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश के पंचायती चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों की बड़ी संख्या में बोली लगाई जाती है और वोट खरीदे जाते हैं. साथ ही वोट के नाम पर जिला पंचायत सदस्यों को देश विदेश के टूर पर भेजा जाता है. याचिका में कहा गया कि इस दौरान कई बार पंचायत सदस्यों का अपरहण भी करा लिया जाता है. जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती है.

नैनीताल: प्रदेश के पंचायती चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यों के वोटों की खरीद-फरोख्त मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है.

कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से पूछा है कि बीते 15 सालों में कितनी शिकायतें खरीद-फरोख्त मामले में चुनाव आयोग और राज्य सरकार के पास आई हैं. साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं. मामले की सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंचायती चुनाव में पंचायत सदस्यों की खरीद-फरोख्त मामले में नाराजगी भी व्यक्त की.

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बता दें कि देहरादून निवासी विपुल जैन ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश के पंचायती चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों की बड़ी संख्या में बोली लगाई जाती है और वोट खरीदे जाते हैं. साथ ही वोट के नाम पर जिला पंचायत सदस्यों को देश विदेश के टूर पर भेजा जाता है. याचिका में कहा गया कि इस दौरान कई बार पंचायत सदस्यों का अपरहण भी करा लिया जाता है. जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती है.

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प्रदेश के पंचायती चुनावो में पंचायत सदस्यों,और जिला पंचायत अध्यक्ष की खरीद फरोख्त के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को सपथ पत्र पेश कर जवाब देने के आदेश दिए है।

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प्रदेश के पंचायती चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यों के वोट खरीद-फरोख्त के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से पूछा है कि बीते 15 सालों में कितनी शिकायतें हैं सदस्यों की खरीद-फरोख्त के मामले में चुनाव आयोग और राज्य सरकार के पास आए हैं और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए हैं।


Body:मामले की सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंचायती चुनाव में पंचायत सदस्यों की खरीद-फरोख्त के मामले में नाराजगी भी व्यक्त की है।


Conclusion: आपको बता दें कि देहरादून निवासी विपुल जैन ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के पंचायती चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों की बड़ी संख्या में बोली लगाई जाती है और वोट खरीदे जाते हैं,,, साथ ही वोट के नाम पर जिला पंचायत सदस्यों को देश विदेश के टूर पर भेजा जाता है और चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं साथ ही इस दौरान पंचायत सदस्यों का अपरहण भी करा जाता है जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती है,, और बाद में पुलिस द्वारा मामले को राजनीतिक दबाव के कारण दबा दिया जाता है लिहाजा इस चुनाव व्यवस्था को सुधारने के लिए कोर्ट सरकार को दिशा निर्देश दे और मामले को संज्ञान में लें ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था ना बिगड़े और चुनाव के द्वारा आन कोई अप्रिय घटना ना हो।

बाइट- अभिजन नेगी अधिवक्ता याचिकाकर्ता
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