नैनीताल: प्रदेश के पंचायती चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यों के वोटों की खरीद-फरोख्त मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है.
कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से पूछा है कि बीते 15 सालों में कितनी शिकायतें खरीद-फरोख्त मामले में चुनाव आयोग और राज्य सरकार के पास आई हैं. साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं. मामले की सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंचायती चुनाव में पंचायत सदस्यों की खरीद-फरोख्त मामले में नाराजगी भी व्यक्त की.
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बता दें कि देहरादून निवासी विपुल जैन ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश के पंचायती चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों की बड़ी संख्या में बोली लगाई जाती है और वोट खरीदे जाते हैं. साथ ही वोट के नाम पर जिला पंचायत सदस्यों को देश विदेश के टूर पर भेजा जाता है. याचिका में कहा गया कि इस दौरान कई बार पंचायत सदस्यों का अपरहण भी करा लिया जाता है. जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती है.