मसूरी: नैनीताल हाई कोर्ट ने मसूरी नगर पालिका परिषद की सभासद गीता कुमाई की विशेष अपील खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मुख्य सचिव को उनके खिलाफ विधि अनुसार फैसला लेने के निर्देश दिए. इससे पहले एकल पीठ ने उनके खिलाफ नगर पालिका परिषद की भूमि पर कब्जे को लेकर जांच के आदेश दिए थे, जिसे गीता कुमाई ने स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी.
दरअसल, मसूरी नगर पालिका की सभासद गीता कुमाई के खिलाफ केदार सिंह चौहान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया है कि नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 से साल 2018 में जीत दर्ज करने वाली गीता कुमाई ने अपने नामांकन के समय दिये गए शपथ-पत्र में गलत जानकारी दी है. शपथ-पत्र में गीता कुमाई ने लिखा था कि पालिका की भूमि पर उनका या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का अतिक्रमण नहीं है. अगर ऐसा कोई आरोप सिद्ध होता है तो वो चुनाव जीतने के बाद भी सभासद पद से इस्तीफा दे देंगी और पालिका शासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा.
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इसी शपथ पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता केदार सिंह चौहान ने कहा कि जांच में कब्जा सिद्ध हो गया है लेकिन सभासद गीता इस्तीफा नहीं दे रही है. याचिका में केदार सिंह ने मांग की है कि शपथ पत्र के मुताबिक उन्हें पद से इस्तीफा देने को कहा जाए या उन्हें हटाया जाए. इसी याचिक पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मुख्य सचिव को मामले की जांच कर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे. इसके लिए 9 जुलाई की तिथि तय की गई थी.
वहीं, एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ सभासद गीता कुमाई ने हाई कोर्ट में स्पेशल अपील दायर की, जिसे शुक्रवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया. याचिका खारिज करने के बाद अदालत ने मुख्य सचिव उत्तराखंड उत्पल कुमार को निर्देश दिए हैं कि विधि अनुसार कार्रवाई की जाए.
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बता दें कि जिस भूमि को लेकर मामला उठा है उसपर सभासद के परिवार का कब्जा बताया जा रहा है. पालिका के दस्तावेज के मुताबिक 1916 में मीट व सब्जी मार्केट के लिए अधिकृत की गई थी. यह लगभग 7 बीघा भूमि है. पालिका ने इन दस्तावेज को कलक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम से हासिल किया था.