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शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों को नगर पालिका ने थमाया नोटिस, हफ्ते भर में खाली करनी होगी जगह

शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों को जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है. नगर पालिका के इस फैसले 80 से ज्यादा परिवार प्रभावित होंगे.

शिफन कोर्ट मे रह रहे मजदूरों को आवास खाली करने का नोटिस
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Published : Nov 23, 2019, 9:02 PM IST

मसूरीः नगर पालिका ने शिफन कोर्ट स्थित अवैध रूप से पालिका की जमीन पर निर्मित झुग्गी झोपड़ी तथा भवन को 7 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस दिया है. वहीं, निर्देश का पालन नहीं होने पर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे और निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों की होगी.

नगर पालिका ने 7 दिनों के भीतर मकान को खाली करने के निर्देश दिया है. जिसको लेकर 80 से ज्यादा परिवारों में हड़कंप मच गया है. वहां रह रहे लोगों का कहना है कि उनको पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि हटाने से पहले उनको विस्थापित किया जाएगा, लेकिन अब अचानक उनको नोटिस थमा दिया गया. जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे.

शिफन कोर्ट मे रह रहे मजदूरों को आवास खाली करने का नोटिस

ये भी पढ़ेंःहल्द्वानी: परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने किया कार्यबहिष्कार, सरकार की ये मांग

उन्होंने कहा कि वे पिछले कई दशकों से परिवार के साथ शिफन कोर्ट में रह रहे हैं. ऐसे में उनको अचानक खाली कराना न्याय उचित नहीं है. उन्होंने पालिका प्रशासन और सरकार से मांग की है कि वे पहले सभी शिफन कोर्ट निवासियों को विस्थापित करें.

कार्यवाहक कर निरीक्षक महावीर सिंह भंडारी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी के निर्देशों के बाद शिफन कोर्ट में निवास कर रहे करीब 80 परिवारों को 7 दिनों के भीतर पालिका की भूमि पर किए गए निर्माण को खाली करने को लेकर नोटिस दिया गया है. वहीं, कई लोगों द्वारा नोटिस नहीं लिए जाने पर उनके घरों के बाहर नोटिस को चस्पा किया जा रहा है.

मसूरीः नगर पालिका ने शिफन कोर्ट स्थित अवैध रूप से पालिका की जमीन पर निर्मित झुग्गी झोपड़ी तथा भवन को 7 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस दिया है. वहीं, निर्देश का पालन नहीं होने पर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे और निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों की होगी.

नगर पालिका ने 7 दिनों के भीतर मकान को खाली करने के निर्देश दिया है. जिसको लेकर 80 से ज्यादा परिवारों में हड़कंप मच गया है. वहां रह रहे लोगों का कहना है कि उनको पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि हटाने से पहले उनको विस्थापित किया जाएगा, लेकिन अब अचानक उनको नोटिस थमा दिया गया. जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे.

शिफन कोर्ट मे रह रहे मजदूरों को आवास खाली करने का नोटिस

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उन्होंने कहा कि वे पिछले कई दशकों से परिवार के साथ शिफन कोर्ट में रह रहे हैं. ऐसे में उनको अचानक खाली कराना न्याय उचित नहीं है. उन्होंने पालिका प्रशासन और सरकार से मांग की है कि वे पहले सभी शिफन कोर्ट निवासियों को विस्थापित करें.

कार्यवाहक कर निरीक्षक महावीर सिंह भंडारी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी के निर्देशों के बाद शिफन कोर्ट में निवास कर रहे करीब 80 परिवारों को 7 दिनों के भीतर पालिका की भूमि पर किए गए निर्माण को खाली करने को लेकर नोटिस दिया गया है. वहीं, कई लोगों द्वारा नोटिस नहीं लिए जाने पर उनके घरों के बाहर नोटिस को चस्पा किया जा रहा है.

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मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा लाइब्रेरी चौक शिफन कोर्ट स्थित पालिका भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किए गए भवनों को लेकर 80 परिवारों के घरों पर नोटिस चस्पा कर 7 दिनों के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं पालिका अधिनियम 1916 की धारा 211 के उल्लंघन के संदर्भ देते हुए पालिका अधिशासी अधिकारी एमएल शाह द्वारा शिफन कोर्ट लाइब्रेरी मसूरी में अवैध रूप से पालिका की जमीन पर अतिक्रमण कर निर्मित झुग्गी झोपड़ी तथा भवन को 7 दिनों के अंदर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं वह निर्देश पालन ना होने पर पालिका प्रशासन द्वारा स्वयं ही पालिका की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे और निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों की होगी


Body:नगर पालिका के द्वारा 7 दिनों के भीतर मकान को खाली करने के निर्देशों के बाद शिफन कोर्ट में निवास कर रहे हैं 80 से ज्यादा परिवार में हड़कंप मच गया है उन्होंने कहा कि उनको पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि उनको हटाने से पहले विस्थापित किया जाएगा परंतु पालिका द्वारा बिना विस्थापित किए उनको 7 दिनों के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि वह पिछले कई दशकों से वह अपने परिवार के साथ शिफन कोर्ट में रह रहे हैं ऐसे में उनको एकाएक खाली कराना न्याय उचित नहीं है उन्होंने पालिका प्रशासन और सरकार से मांग की है कि वह पहले सभी शिफन कोर्ट निवासियो को विस्थापित करें और उसके बाद खाली कराया जाए उन्होंने कहा कि बिना विस्थापित किए वह किसी भी सूरत में मकानों को खाली नहीं करेंगे चाहे इसके लिए उनको कोई भी कार्रवाई रैली पड़े


Conclusion:कार्यवाहक कर निरीक्षक महावीर सिंह भंडारी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी के निर्देशों के बाद शिफन कोर्ट में निवास कर रहे करीब 80 परिवारों को 7 दिनों के भीतर पालिका की भूमि पर किए गए निर्माण को खाली करने को लेकर नोटिस दिए जा रहे हैं और कई लोगों द्वारा नोटिस नहीं लिए जाने पर उनके घरों के बाहर नोटिस को चस्पा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के बाद पालिका की भूमि पर किए गए कब्जे को खाली नहीं किया जाता तो पालिका स्वयं ही खाली कराने की कार्रवाई करेगी
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