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यौन उत्पीड़न मामला: विधायक नेगी को HC से राहत, DNA सैंपल देने पर 13 जनवरी तक स्टे

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Published : Jan 11, 2021, 5:45 PM IST

डीएनए सैम्पलिंग के लिए सीजेएम कोर्ट में पेशी के आदेश के खिलाफ विधायक महेश नेगी हाईकोर्ट पहुंच गए. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार व विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

यौन उत्पीड़न मामला
यौन उत्पीड़न मामला

देहरादून/नैनीताल: यौन उत्पीड़न मामले में फंसे द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की कोर्ट ने 13 जनवरी तक डीएनए सैंपल देने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकार और शिकायतकर्ता महिला को भी अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखने को कहा है.

महेश नेगी को 13 जनवरी तक राहत

बता दें कि देहरादून की सीजेएम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को आदेश दिया कि विधायक महेश नेगी 11 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर डीएनए के लिए सैंपल देंगे. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ विधायक नेगी हाईकोर्ट चले गए थे. इस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने विधायक नेगी को 13 जनवरी तक के लिए राहत दे दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी.

पढ़ें- ब्लैकमेल-यौन उत्पीड़न मामला: DNA सैम्पल देने कोर्ट नहीं पहुँचे आरोपी विधायक नेगी

देहरादून कोर्ट में विधायक महेश नेगी के अधिवक्ता राजेंद्र भट्ट ने कहा कि विधायक महेश नेगी को देहरादून के सीजेएम कोर्ट से पहले 18 दिसंबर 2020 को कोर्ट में हाजिर होकर डीएनए सैंपल देने के आदेश हुए थे. लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए विधायक इस तारीख को नहीं पहुंचे थे. ऐसे में एक बार फिर 11 जनवरी 2021 को उन्हें कोर्ट में पेश होकर सैंपल देने के लिए कहा गया था, लेकिन 11 जनवरी को भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए. फिलहाल हाईकोर्ट से 13 जनवरी 2021 तक स्टे आधार पर सीजीएम कोर्ट से भी 18 जनवरी 2021 की अगली तारीख मिल गई है. अधिवक्ता भट्ट के मुताबिक आगामी दिनों में हाईकोर्ट से अगर आगे का स्टे नहीं मिलता तो देहरादून सीजेएम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगली तारीख पर विधायक महेश नेगी कोर्ट में पेश होंगे.

बता दें कि पिछले साल 5 सितंबर को एक महिला ने विधायक महेश नेगी के खिलाफ देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाने में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी एक बच्ची भी है, जिसके पिता विधायक नेगी हैं. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.

देहरादून/नैनीताल: यौन उत्पीड़न मामले में फंसे द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की कोर्ट ने 13 जनवरी तक डीएनए सैंपल देने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकार और शिकायतकर्ता महिला को भी अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखने को कहा है.

महेश नेगी को 13 जनवरी तक राहत

बता दें कि देहरादून की सीजेएम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को आदेश दिया कि विधायक महेश नेगी 11 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर डीएनए के लिए सैंपल देंगे. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ विधायक नेगी हाईकोर्ट चले गए थे. इस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने विधायक नेगी को 13 जनवरी तक के लिए राहत दे दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी.

पढ़ें- ब्लैकमेल-यौन उत्पीड़न मामला: DNA सैम्पल देने कोर्ट नहीं पहुँचे आरोपी विधायक नेगी

देहरादून कोर्ट में विधायक महेश नेगी के अधिवक्ता राजेंद्र भट्ट ने कहा कि विधायक महेश नेगी को देहरादून के सीजेएम कोर्ट से पहले 18 दिसंबर 2020 को कोर्ट में हाजिर होकर डीएनए सैंपल देने के आदेश हुए थे. लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए विधायक इस तारीख को नहीं पहुंचे थे. ऐसे में एक बार फिर 11 जनवरी 2021 को उन्हें कोर्ट में पेश होकर सैंपल देने के लिए कहा गया था, लेकिन 11 जनवरी को भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए. फिलहाल हाईकोर्ट से 13 जनवरी 2021 तक स्टे आधार पर सीजीएम कोर्ट से भी 18 जनवरी 2021 की अगली तारीख मिल गई है. अधिवक्ता भट्ट के मुताबिक आगामी दिनों में हाईकोर्ट से अगर आगे का स्टे नहीं मिलता तो देहरादून सीजेएम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगली तारीख पर विधायक महेश नेगी कोर्ट में पेश होंगे.

बता दें कि पिछले साल 5 सितंबर को एक महिला ने विधायक महेश नेगी के खिलाफ देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाने में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी एक बच्ची भी है, जिसके पिता विधायक नेगी हैं. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.

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