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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने व्यवसायिक वाहन संचालकों को दी बड़ी राहत

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने व्यवसायिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत दी है. व्यवसायिक वाहन की फिटनेस, परमिट रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण कागजातों की वैधता समाप्त होने की स्थिति में इन सभी कागजातों को आगामी 31 मार्च 2021 तक मान्य माना जाएगा.

Ministry of Transport and Highways gave relief to commercial vehicle operators
व्यवसायिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत.
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Published : Dec 27, 2020, 7:33 PM IST

देहरादून: कोरोना संकटकाल में जारी लॉकडाउन के चलते देशभर के व्यवसायिक वाहन चालकों को भारी नुकसान के दौर से गुजरना पड़ा. जिसे देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आज देश के सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत व्यवसायिक वाहन की फिटनेस, परमिट रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण कागजातों की वैधता समाप्त होने की स्थिति में इन सभी कागजातों को आगामी 31 मार्च 2021 तक मान्य माना जाएगा.

Ministry of Transport and Highways gave relief to commercial vehicle operators
व्यवसायिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत.
बता दें कि यह आदेश उन सभी व्यवसायिक वाहन संचालकों पर लागू होगा जिनके वाहन के महत्वपूर्ण कागजातों की वैधता 01 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या फिर आगामी 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने जा रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्य को तत्काल प्रभाव से इस आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है. जिससे कि कोरोना संकटकाल में भारी आर्थिक नुकसान के दौर से गुजर चुके व्यवसायिक वाहन संचालकों को कुछ राहत मिल सके.

पढ़ें- भारत-नेपाल को जोड़ने वाला झूलापुल दो घंटे के लिए खुला, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस आदेश से प्रदेश के दो लाख से ज्यादा व्यवसायिक वाहन चालक और संचालकों को लाभ मिलेगा. इसमें पंजीकृत सिटी बस संचालकों और चालकों के साथ ही टैक्सी संचालक और ऑटो रिक्शा संचालक शामिल हैं.

देहरादून: कोरोना संकटकाल में जारी लॉकडाउन के चलते देशभर के व्यवसायिक वाहन चालकों को भारी नुकसान के दौर से गुजरना पड़ा. जिसे देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आज देश के सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत व्यवसायिक वाहन की फिटनेस, परमिट रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण कागजातों की वैधता समाप्त होने की स्थिति में इन सभी कागजातों को आगामी 31 मार्च 2021 तक मान्य माना जाएगा.

Ministry of Transport and Highways gave relief to commercial vehicle operators
व्यवसायिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत.
बता दें कि यह आदेश उन सभी व्यवसायिक वाहन संचालकों पर लागू होगा जिनके वाहन के महत्वपूर्ण कागजातों की वैधता 01 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या फिर आगामी 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने जा रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्य को तत्काल प्रभाव से इस आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है. जिससे कि कोरोना संकटकाल में भारी आर्थिक नुकसान के दौर से गुजर चुके व्यवसायिक वाहन संचालकों को कुछ राहत मिल सके.

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस आदेश से प्रदेश के दो लाख से ज्यादा व्यवसायिक वाहन चालक और संचालकों को लाभ मिलेगा. इसमें पंजीकृत सिटी बस संचालकों और चालकों के साथ ही टैक्सी संचालक और ऑटो रिक्शा संचालक शामिल हैं.

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