देहरादून: कोरोना संकटकाल में जारी लॉकडाउन के चलते देशभर के व्यवसायिक वाहन चालकों को भारी नुकसान के दौर से गुजरना पड़ा. जिसे देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आज देश के सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत व्यवसायिक वाहन की फिटनेस, परमिट रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण कागजातों की वैधता समाप्त होने की स्थिति में इन सभी कागजातों को आगामी 31 मार्च 2021 तक मान्य माना जाएगा.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस आदेश से प्रदेश के दो लाख से ज्यादा व्यवसायिक वाहन चालक और संचालकों को लाभ मिलेगा. इसमें पंजीकृत सिटी बस संचालकों और चालकों के साथ ही टैक्सी संचालक और ऑटो रिक्शा संचालक शामिल हैं.