देहरादून: कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण की अदालत द्वारा दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
गौर हो कि देहरादून कैंट इलाके में 15 अप्रैल 2014 में एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया. इस हत्याकांड में 7 साल तक सुनवाई चली. कोर्ट की सुनवाई में 16 गवाह दोषी के खिलाफ पेश किए गए. पर्याप्त साक्ष्य व सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने महिला की हत्या में दोषी को यह सजा सुनाई.
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क्या था पूरा मामला: 15 अप्रैल 2014 को देहरादून कैंट थाने में शिकायतकर्ता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी पत्नी किशन नगर में विकास शर्मा के घर में खाना बनाने और सफाई करने का काम करती थी. घटना से पहले विकास शर्मा की बेटी ने फोन कर घटना की जानकारी दी. बताया गया कि महिला घर का काम करने के बाद उनके घर के एक कमरे में बेहोश पड़ी है. मौके पर पहुंच कर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
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पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की, जिसके बाद आरोपी को हरिद्वार के कनखल से गिरफ्तार किया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि विकास शर्मा नौकरानी पर बुरी नजर रखता था. उसे डरा-धमकाकर आए दिन जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. अपने पाप का खुलासा होने के डर से उसने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी.