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देहरादून: नौकरानी के हत्यारे को आजीवन कारावास, दुष्कर्म के बाद घोंटा था गला - Dehradun murder convict sentenced to life imprisonment

देहरादून का विकास शर्मा अपनी नौकरानी को डरा-धमका कर उससे दुष्कर्म करता था. फिर एक दिन उसने नौकरानी की गला दबाकर हत्या कर दी. मामले को मौत का रूप देने के लिए विकास शर्मा ने चाल भी चली. लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सका. नौकरानी के हत्यारे विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा मिली है. घटना देहरादून कैंट इलाके में 15 अप्रैल 2014 को घटी थी.

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Published : Oct 28, 2021, 8:50 AM IST

देहरादून: कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण की अदालत द्वारा दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

गौर हो कि देहरादून कैंट इलाके में 15 अप्रैल 2014 में एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया. इस हत्याकांड में 7 साल तक सुनवाई चली. कोर्ट की सुनवाई में 16 गवाह दोषी के खिलाफ पेश किए गए. पर्याप्त साक्ष्य व सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने महिला की हत्या में दोषी को यह सजा सुनाई.

पढ़ें-गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मुंबई का युवक बना फर्जी IPS अधिकारी, पहुंचा सलाखों के पीछे

क्या था पूरा मामला: 15 अप्रैल 2014 को देहरादून कैंट थाने में शिकायतकर्ता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी पत्नी किशन नगर में विकास शर्मा के घर में खाना बनाने और सफाई करने का काम करती थी. घटना से पहले विकास शर्मा की बेटी ने फोन कर घटना की जानकारी दी. बताया गया कि महिला घर का काम करने के बाद उनके घर के एक कमरे में बेहोश पड़ी है. मौके पर पहुंच कर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें-देहरादून: कोर्ट में जबरन घुसा 12वीं का छात्र, हांफते हुए बोला- मैंने की है हत्या, करूंगा सरेंडर

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की, जिसके बाद आरोपी को हरिद्वार के कनखल से गिरफ्तार किया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि विकास शर्मा नौकरानी पर बुरी नजर रखता था. उसे डरा-धमकाकर आए दिन जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. अपने पाप का खुलासा होने के डर से उसने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी.

देहरादून: कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण की अदालत द्वारा दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

गौर हो कि देहरादून कैंट इलाके में 15 अप्रैल 2014 में एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया. इस हत्याकांड में 7 साल तक सुनवाई चली. कोर्ट की सुनवाई में 16 गवाह दोषी के खिलाफ पेश किए गए. पर्याप्त साक्ष्य व सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने महिला की हत्या में दोषी को यह सजा सुनाई.

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क्या था पूरा मामला: 15 अप्रैल 2014 को देहरादून कैंट थाने में शिकायतकर्ता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी पत्नी किशन नगर में विकास शर्मा के घर में खाना बनाने और सफाई करने का काम करती थी. घटना से पहले विकास शर्मा की बेटी ने फोन कर घटना की जानकारी दी. बताया गया कि महिला घर का काम करने के बाद उनके घर के एक कमरे में बेहोश पड़ी है. मौके पर पहुंच कर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की, जिसके बाद आरोपी को हरिद्वार के कनखल से गिरफ्तार किया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि विकास शर्मा नौकरानी पर बुरी नजर रखता था. उसे डरा-धमकाकर आए दिन जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. अपने पाप का खुलासा होने के डर से उसने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी.

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