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लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो घबराए नहीं, 31 जुलाई तक रहेंगे वैध

आरटीओ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई काम शुरू कर दिए गए हैं. नए वाहनों के पंजीकरण के लिए लोगों को आरटीओ कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है, ये काम शोरूम से ही किया जा रहा है.

आरटीओ
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Published : Jun 9, 2020, 8:25 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन के कारण आरटीओ कार्यालय बंद पड़े हुए थे. लेकिन अनलॉक-1 में अब धीरे-धीरे आरटीओ कार्यालय में भी काम शुरू हो गया है. परिवहन विभाग ने नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. जल्द ही अगर जिलाधिकारी की अनुमति मिल गई तो 15 जून से वाहनों की फिटनेस के काम भी शुरू कर दिया जाएगा.

आरटीओ ऑफिस में फिलहाल नए वाहनों के पंजीकरण और नए परमिट के लिए आवेदन हो रहा है. नए वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदक को आरटीओ कार्यालय नहीं आना होगा. वाहन की शोरूम से ही ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है. वाहनों के कागजात भी शोरूम भेजे जा रहे है. नंबर प्लेट भी शोरूम में ही लगाई जा रही हैं और टैक्स की फीस भी ऑनलाइन ही जमा किया जा रहा है.

पढ़ें- लीसा से लोगों को मिलेगा रोजगार, बोर होल तकनीक से आसान हुई राह

फिलहाल आरटीओ आफिस में लाइसेंस और फिटनेस का काम बंद है. लेकिन अब अधिकारी खुद कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं. सबसे पहले फिटनेस का कार्य शुरू किया जाएगा और उसके बाद जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद लाइसेंस का काम शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि जिनके लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें डरने की जरुरत नहीं है. केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार उनके लाइसेंस 31 जुलाई तक वैध रहेंगे.

देहरादून: लॉकडाउन के कारण आरटीओ कार्यालय बंद पड़े हुए थे. लेकिन अनलॉक-1 में अब धीरे-धीरे आरटीओ कार्यालय में भी काम शुरू हो गया है. परिवहन विभाग ने नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. जल्द ही अगर जिलाधिकारी की अनुमति मिल गई तो 15 जून से वाहनों की फिटनेस के काम भी शुरू कर दिया जाएगा.

आरटीओ ऑफिस में फिलहाल नए वाहनों के पंजीकरण और नए परमिट के लिए आवेदन हो रहा है. नए वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदक को आरटीओ कार्यालय नहीं आना होगा. वाहन की शोरूम से ही ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है. वाहनों के कागजात भी शोरूम भेजे जा रहे है. नंबर प्लेट भी शोरूम में ही लगाई जा रही हैं और टैक्स की फीस भी ऑनलाइन ही जमा किया जा रहा है.

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फिलहाल आरटीओ आफिस में लाइसेंस और फिटनेस का काम बंद है. लेकिन अब अधिकारी खुद कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं. सबसे पहले फिटनेस का कार्य शुरू किया जाएगा और उसके बाद जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद लाइसेंस का काम शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि जिनके लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें डरने की जरुरत नहीं है. केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार उनके लाइसेंस 31 जुलाई तक वैध रहेंगे.

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