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बजट सत्रः अंतिम दिन 3 विधेयक हुए पारित, UPSC में आर्थिक आधार पर मिलेगा सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण

उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन 3 विधेयक हुए पारित. उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक और उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) संशोधन विधेयक हुए पारित. सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण. मादक चीजों में कुछ अन्य चीज मिलाने पर तीन साल से 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान.

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Published : Feb 23, 2019, 4:13 AM IST

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र सुचारू रूप से संपन्न हो गया है. सत्र के आठवें और अंतिम दिन सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक और उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) संशोधन विधेयक को सदन पटल पर रखा. दोनों विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किए गए. वहीं, वित्त मंत्री ने विपक्ष की अनुपस्थिति में उत्तराखंड विनियोग विधेयक को भी पारित किया.


उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के सदन में शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक पर चर्चा की. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस विधेयक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का लोक सेवा पदों में भर्ती के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. साथ ही बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए ये विधेयक बनाया गया है. उन्होंने बताया कि धारा 3 के तहत सवर्णों को लोकसभा पदों में सीधी भर्ती दी जाएगी. जिसमें सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण रखा गया है.

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आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) (संसोधन) विधेयक को सदन पटल पर रखा. चर्चा के बाद विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया. आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि इस विधेयक के अंतर्गत धारा 60 के साथ 60 (क) को भी जोड़ा गया है. जिसमें मादक चीजों में कुछ अन्य चीज मिलाने पर तीन साल से 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही बताया कि इस संशोधन विधेयक में धारा 51, 55, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72 आदि में संशोधन किया गया है. जिससे आबकारी से जुड़े मामले में दंड का कठोर प्रावधान किया जा सके. वहीं, इस दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही उत्तराखंड विनियोग विधेयक, 2019 को सदन पटल पर रखा और विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया.


संसदीय मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार जल्द ही बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है. साथ ही कहा कि विभागों में खाली पड़े पदों और बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा.

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वहीं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि रोजगार के माध्यमों को उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारी नौकरी की विज्ञप्तियां सरकार नहीं निकाल रही है, ऐसे में सरकार बेरोजगारों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है. साथ ही कहा कि ये विधेयक राजनीतिक लाभ के लिए ही दिखाई दे रहा है. सरकार किसी को भी नौकरी नहीं दे पाएगी.

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र सुचारू रूप से संपन्न हो गया है. सत्र के आठवें और अंतिम दिन सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक और उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) संशोधन विधेयक को सदन पटल पर रखा. दोनों विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किए गए. वहीं, वित्त मंत्री ने विपक्ष की अनुपस्थिति में उत्तराखंड विनियोग विधेयक को भी पारित किया.


उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के सदन में शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक पर चर्चा की. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस विधेयक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का लोक सेवा पदों में भर्ती के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. साथ ही बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए ये विधेयक बनाया गया है. उन्होंने बताया कि धारा 3 के तहत सवर्णों को लोकसभा पदों में सीधी भर्ती दी जाएगी. जिसमें सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण रखा गया है.

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आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) (संसोधन) विधेयक को सदन पटल पर रखा. चर्चा के बाद विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया. आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि इस विधेयक के अंतर्गत धारा 60 के साथ 60 (क) को भी जोड़ा गया है. जिसमें मादक चीजों में कुछ अन्य चीज मिलाने पर तीन साल से 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही बताया कि इस संशोधन विधेयक में धारा 51, 55, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72 आदि में संशोधन किया गया है. जिससे आबकारी से जुड़े मामले में दंड का कठोर प्रावधान किया जा सके. वहीं, इस दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही उत्तराखंड विनियोग विधेयक, 2019 को सदन पटल पर रखा और विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया.


संसदीय मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार जल्द ही बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है. साथ ही कहा कि विभागों में खाली पड़े पदों और बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा.

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वहीं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि रोजगार के माध्यमों को उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारी नौकरी की विज्ञप्तियां सरकार नहीं निकाल रही है, ऐसे में सरकार बेरोजगारों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है. साथ ही कहा कि ये विधेयक राजनीतिक लाभ के लिए ही दिखाई दे रहा है. सरकार किसी को भी नौकरी नहीं दे पाएगी.

Intro:विधानसभा बजट सत्र के आठवें और अंतिम दिन सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक और उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) (संशोधन) विधेयक को सदन पटल पर रखा। जिसके बाद दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से पहले वित्त मंत्री ने विपक्ष की अनुपस्थिति में उत्तराखंड विनियोग विधेयक को पारित किया गया।


Body:सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस विधेयक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो का लोक सेवा पदों में भर्ती के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह विधेयक बनाया गया है। और धारा 3 के तहत सवर्णो को लोकसभा पदों में सीधी भर्ती दी जाएगी। और सवर्णो के लिए 10% आरक्षण रखा गया है।

वहीं विधेयक पारित होने के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि रोजगार के माध्यमों को उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारी नौकरी की विज्ञप्तिया सरकार निकाल नही रही है, ऐसे में सरकार बेरोजगारों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इसके साथ ही कहा कि यह विधेयक राजनीतिक लाभ के लिए ही बस अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन सरकार को इस विधेयक का राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। और सरकार किसी को भी नौकरी नहीं दे पाएगी। वहीं सदन के भीतर विपक्ष के सवालों के जवाब में कार्य संसदीय मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द ही बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और विभागों में खाली रिक्त पद इसके साथ ही बैकलॉग पदों को भी भर लिया जाएगा।

सदन में उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक को पारित होने के बाद आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) (संसोधन) विधेयक को सदन पटल पर रखा। विधेयक पर चर्चा के बाद विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया। वही आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि इस विधेयक के अंतर्गत धारा 60 के साथ-साथ 60 (क) को जोड़ा गया है। जिसमें मादक वस्तुओं में कुछ अन्य चीज़ मिलाने पर 3 साल से 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बताया कि इस संशोधन विधायक में धारा 51, 55, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72 आदि में संशोधन किया गया है। ताकि आबकारी से जुड़े मामले में दंड का कठोर प्रावधान किया जा सके।

इसके साथ ही वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले और विपक्ष की गैरमौजूदगी में ही उत्तराखंड विनियोग विधेयक, 2019 को सदन पटल पर रखा। और विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर लिया।


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