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आसन कंजर्वेशन रिजर्व: स्टोन क्रशर का लाइसेंस जारी करने पर बिफरे रघुनाथ सिंह, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप - आसन कंजर्वेशन रिजर्व में स्टोन क्रशर का लाइसेंस

Stone crusher license in Asan Conservation Reserve जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व में स्टोन क्रशर का लाइसेंस देने को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि क्रशर का लाइसेंस देकर हाईकोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की गई है.

raghunath singh negi
रघुनाथ सिंह नेगी
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 22, 2023, 6:26 PM IST

विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने और आसन कंजर्वेशन रिजर्व में स्टोन क्रशर के लाइसेंस बांटकर भारत सरकार और उच्च न्यायालय के निर्देशों को तार-तार करने का आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग उठाई है. उन्होंने कार्रवाई नहीं करने पर न्यायालय में दस्तक देने की चेतावनी भी दी है.

आसन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है संवेदनशील: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते आसन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही स्टोन क्रशर के लाइसेंस जारी कर क्रशर स्थापित किए गए हैं. भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (2004 क) के तहत आसन कंजर्वेशन रिजर्व को बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है.

ये भी पढ़ें: विकासनगर में ऊर्जा प्रदेश वाला जुमला उपभोक्ताओं पर भारी, जन संघर्ष मोर्चा ने कोर्ट जाने की दी चेतावनी

अधिकारियों पर आम जनता को परेशान करने का आरोप: उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा आसन कंजर्वेशन को संवेदनशील क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर बिना नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति के किसी भी प्रकार के खनन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. ऐसे में अधिकारियों ने भारी भरकम रकम हासिल कर सकारात्मक रिपोर्ट लगा दी है. जिसके तहत सरकार ने 6 से 7 स्टोन क्रशर आवंटित कर दिए. इसके अलावा एमडीडीए से भी अनुमति लेना जरूरी है. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों पर आमजन की पत्रावलियां और आवेदनों पर कार्रवाई ना कर उसमें जबरन आपत्तियां लगाकर परेशान करने का भी आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ें: नौकरी घोटाले को लेकर रघुनाथ सिंह नेगी मुखर, कहा- कब होगी रिपोर्ट सार्वजनिक

विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने और आसन कंजर्वेशन रिजर्व में स्टोन क्रशर के लाइसेंस बांटकर भारत सरकार और उच्च न्यायालय के निर्देशों को तार-तार करने का आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग उठाई है. उन्होंने कार्रवाई नहीं करने पर न्यायालय में दस्तक देने की चेतावनी भी दी है.

आसन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है संवेदनशील: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते आसन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही स्टोन क्रशर के लाइसेंस जारी कर क्रशर स्थापित किए गए हैं. भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (2004 क) के तहत आसन कंजर्वेशन रिजर्व को बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है.

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अधिकारियों पर आम जनता को परेशान करने का आरोप: उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा आसन कंजर्वेशन को संवेदनशील क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर बिना नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति के किसी भी प्रकार के खनन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. ऐसे में अधिकारियों ने भारी भरकम रकम हासिल कर सकारात्मक रिपोर्ट लगा दी है. जिसके तहत सरकार ने 6 से 7 स्टोन क्रशर आवंटित कर दिए. इसके अलावा एमडीडीए से भी अनुमति लेना जरूरी है. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों पर आमजन की पत्रावलियां और आवेदनों पर कार्रवाई ना कर उसमें जबरन आपत्तियां लगाकर परेशान करने का भी आरोप लगाया है.

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