देहरादून: उत्तराखंड की जेलों में बंद कैदियों को पैरोल पर छोड़ने वाली व्यवस्था में बड़ा तकनीकी सुधार किया जा रहा है. जेल विभाग द्वारा पैरोल आवेदन के लिए एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें सीधे तौर पर जेल प्रशासन को ही पैरोल के लिए आवेदन किया जा सकेगा. यानी अब कैदियों के परिजनों को पैरोल के आवेदन के लिए जिला प्रशासन या अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं होगी.
इस नई व्यवस्था से पैरोल देने की कार्यवाही को गति मिलेगी. जेल प्रशासन द्वारा की इस कार्यवाही पर भी पारदर्शिता नजर आएगी. ऑनलाइन पैरोल पोर्टल ऐप ITGS तैयार कर रहा हैं. ऐसे में जल्द ही इस व्यवस्था को कैदियों की ऑनलाइन पैरोल के लिए लागू कर दिया जाएगा.
पैरोल का ऑनलाइन आवेदन सीधे जेल सुपरिटेंडेंट को मिलेगा: आईजी जेल
इस एप के जरिए पैरोल का ऑनलाइन आवेदन सीधे जेल सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचेगा. जिसके बाद नई संशोधन नियमावली के अनुसार अगले 24 घंटे में संबंधित उच्च अधिकारी द्वारा इस पर निर्णय लिया जा सकेगा. जिसके चलते पैरोल देने की कार्यवाही को गति मिलेगी. इतना ही नहीं अगर किसी कैदी को 15 दिन की पैरोल देनी है तो उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे जेल सुपरिटेंडेंट को आवेदन किया जा सकता है.
ऑनलाइन पैरोल व्यवस्था से कार्रवाई को गति मिलेगी: आईजी
वहीं, इस मामले में जेल आईजी एपी अंशुमान ने बताया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम से पैरोल देने की व्यवस्था को भी गति मिलेगी. इसी कड़ी में ऑनलाइन पोर्टल ऐप व्यवस्था अपनाई जा रही हैं. ताकि पैरोल देने की आवेदन का प्रक्रिया में गति लाई जा सके.