देहरादून: पिछले कई महीनों से नगर निगम में डेयरी एक्ट लागू करने की प्रक्रिया पर काम हो रहा था. अब डेयरी एक्ट लागू कर दिया गया है. अब सभी डेयरी संचालकों को 3 महीने के अंदर डेयरी का पंजीकरण (Dehradun Dairy Registration Date) नगर निगम में करवाना होगा. अगर कोई डेयरी संचालक नगर निगम (Dehradun Municipal Corporation) में पंजीकरण नहीं करवाता है, तो नगर निगम उससे 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूलेगा.
बता दें कि कई डेयरी संचालक (Dehradun Dairy Owner) दूध देने के काबिल ना रहने पर मवेशियों को आवारा छोड़ देते हैं. जिससे पशु सड़कों पर बेसहारा घूमते नजर आते हैं, जो यातायात को बाधित करते हैं. साथ ही डेयरी संचालक गोबर और मल मूत्र खुलेआम नालियों में बहाते आए हैं. इससे नालियां चोक होने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी बदबू फैली रहती है. अभी तक कोई एक्ट ना होने से ना तो नगर निगम को पता है कि देहरादून में कितनी डेयरियां हैं. ना ही निगम गंदगी फैलाने और पशुओं को सड़क पर छोड़ने पर डेयरी संचालकों पर कोई कार्रवाई कर पाता है.
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अब डेयरी एक्ट लागू होने के बाद देहरादून नगर निगम को शहर भर में कितनी डेयरी हैं, इसका पता चलेगा और उन पर कार्रवाई भी कर सकेगा. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नगर निगम डॉ. डीसी तिवारी ने बताया कि अब नगर निगम ने डेयरी एक्ट लागू कर दिया है. सभी डेयरी संचालकों से अपील की गई है कि वह तीन महीने के अंदर अपनी डेयरियों का पंजीकरण (Dehradun Dairy Registration) नगर निगम में कराएं. इसके लिए नगर निगम की ओर से पंजीकरण फार्म डेयरी संचालकों को दिए जा रहे हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर 3 महीने के अंदर पंजीकरण न कराने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर 25 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा.