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राजनीतिक पार्टियों को सार्वजनिक संपत्तियों से बैनर हटाने के निर्देश, 12 घंटे का अल्टीमेटम

नगर निगम देहरादून ने भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और यूकेडी के सभी महानगर अध्यक्षों नोटिस भेजा है. निगम ने सभी पार्टियों को सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगाए जाने पर नोटिस दिया है.

Dehradun Municipal Corporation
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Published : Jan 16, 2021, 9:45 PM IST

देहरादून: नगर निगम देहरादून ने क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगाए जाने पर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और यूकेडी के सभी महानगर अध्यक्षों नोटिस भेजा है. नोटिस में नगर निगम ने 12 घंटे के अंदर बैनर पोस्टर हटाने का अल्टीमेटम दिया है. साथ ही कहा है कि अगर 12 घंटे के भीतर ऐसा नहीं किया गया, तो लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम अच्छे अंक लाने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहा है. वहीं, अब शहर भर में लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टरों को हटाने के निर्देश नगर आयुक्त ने दे दिए हैं, जिसमें स्वच्छ शहर को रैंकिंग प्रदान हो सके.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर आदि लगाने से पहले नगर निगम देहरादून को सूचित करेगा कि किस स्थान पर कितने बैनर और पोस्टर लगाए जाने हैं. कार्यक्रम खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टी द्वारा जिस स्थान प्रचार और प्रसार के लिए बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं. ऐसी सामग्री को 12 घंटे के अंदर हटाने की कार्रवाई करेंगे.

पढ़ें- सर्वे में त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे फिसड्डी CM, कांग्रेसियों ने मनाईं खुशियां

नगर आयुक्त ने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियों के महानगर अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वह अपनी पार्टी के लगे पोस्टर और बैनर 12 घंटे के अंदर हटाएं, नहीं तो लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: नगर निगम देहरादून ने क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगाए जाने पर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और यूकेडी के सभी महानगर अध्यक्षों नोटिस भेजा है. नोटिस में नगर निगम ने 12 घंटे के अंदर बैनर पोस्टर हटाने का अल्टीमेटम दिया है. साथ ही कहा है कि अगर 12 घंटे के भीतर ऐसा नहीं किया गया, तो लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम अच्छे अंक लाने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहा है. वहीं, अब शहर भर में लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टरों को हटाने के निर्देश नगर आयुक्त ने दे दिए हैं, जिसमें स्वच्छ शहर को रैंकिंग प्रदान हो सके.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर आदि लगाने से पहले नगर निगम देहरादून को सूचित करेगा कि किस स्थान पर कितने बैनर और पोस्टर लगाए जाने हैं. कार्यक्रम खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टी द्वारा जिस स्थान प्रचार और प्रसार के लिए बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं. ऐसी सामग्री को 12 घंटे के अंदर हटाने की कार्रवाई करेंगे.

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नगर आयुक्त ने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियों के महानगर अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वह अपनी पार्टी के लगे पोस्टर और बैनर 12 घंटे के अंदर हटाएं, नहीं तो लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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