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मसूरी में अतिक्रमण को हटाने को लेकर जल्द शुरू होगी कार्रवाई

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Published : Aug 6, 2019, 11:56 PM IST

हाई कोर्ट ने मसूरी में अतिक्रमण मामले में नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. एसडीएम मसूरी गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि हाल में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले मसूरी में पक्के और कच्चे अतिक्रमण को हटाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत अतिक्रमण हटाया जा चुका है.

मसूरी नगर पालिका

मसूरी: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए मसूरी नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. जिसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एसडीएम का कहना है कि मसूरी में 80 फीसदी अतिक्रमण हटा दिया गया है.

मसूरी में जल्द हटाया जाएगा अतिक्रमण.

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी पंकज क्षेत्री ने जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी मसूरी में लोगों ने सड़क पर सरकार की भूमि पर कब्जा किया हुआ है. इस कारण आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई जगह पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है. याचिका में कहा गया कि अतिक्रमणकारियों ने बहु मंजिला भवन बना दिए हैं. कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेने के बाद नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

एसडीएम मसूरी गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि हाल में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले मसूरी में पक्के और कच्चे अतिक्रमण को हटाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत अतिक्रमण हटाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अगले सप्ताह बचा हुआ 20% अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

मसूरी: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए मसूरी नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. जिसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एसडीएम का कहना है कि मसूरी में 80 फीसदी अतिक्रमण हटा दिया गया है.

मसूरी में जल्द हटाया जाएगा अतिक्रमण.

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी पंकज क्षेत्री ने जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी मसूरी में लोगों ने सड़क पर सरकार की भूमि पर कब्जा किया हुआ है. इस कारण आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई जगह पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है. याचिका में कहा गया कि अतिक्रमणकारियों ने बहु मंजिला भवन बना दिए हैं. कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेने के बाद नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

एसडीएम मसूरी गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि हाल में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले मसूरी में पक्के और कच्चे अतिक्रमण को हटाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत अतिक्रमण हटाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अगले सप्ताह बचा हुआ 20% अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

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उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा मसूरी में अतिक्रमण के मामले कि 31 जुलाई को सुनवाई करते हुए मसूरी नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है इसके बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद के अधिकारी द्वारा एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में मसूरी से अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है इसको लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद से मसूरी में व्याप्त अतिक्रमण को लेकर सभी प्रकार के पतरा पत्रावली तलब की गई है वही हाल में हटाए गए अतिक्रमण के बाद बचे अतिक्रमण की सूची मांगी गई है बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी पंकज क्षेत्रि की जनहित याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी मसूरी में लोगों ने सड़क पर सरकार की भूमि पर कब्जा किया हुआ है इस कारण आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है कई जगह पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है अतिक्रमणकारियों ने बहु मंजिला भवन बना दिए हैं कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेने के बाद नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है


Body:एसडीएम मसूरी गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि हाल में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले मसूरी में पक्के और कच्चे अतिक्रमण को हटाया जा चुका है उन्होंने कहा कि 80% अतिक्रमण हटाया जा चुका है वह हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अगले सप्ताह बचा हुआ 20% अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग के किनारे हो रखे अतिक्रमण की भी सूची तैयार कर ली गई है इसको हटाने के लिए कमेटी का गठन किया जाना है ऐसे में कमेटी की गठन होते ही अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी


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