देहरादून: उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की गई है. उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा. बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई थी. कल ही इसका शासनादेश जारी हुआ है. धामी सरकार के इस फैसलों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सराहा है. हरीश रावत ने धामी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है.
हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा 'पति-पत्नी, दोनों को वृद्धावस्था पेंशन पुनः दिये जाने का निर्णय स्वागत योग्य है. पुष्कर आपने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के पाप कुछ सीमा तक धो दिए हैं. कांग्रेस सरकार के समय में यह पेंशन पति-पत्नी, दोनों को यदि वो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, दिये जाने का निर्णय लिया गया था. हजारों लोग इससे लाभान्वित हुए थे. भाजपा की सरकार ने केवल एक परिवार-एक पेंशन का नियम लागू कर हजारों महिलाओं से उनकी पेंशन छीन ली थी. यदि आप पूर्णतः पाप धोना चाहते हो तो जिस दिन से ऐसी पात्र महिला की पेंशन बंद हुई है, उसको उसी दिनांक से पुनः प्रारंभ कर उसके एरियर का भुगतान करें तो मैं, आपको आगे बढ़कर न केवल धन्यवाद दूंगा बल्कि माला पहनाने आऊंगा. खैर जो निर्णय लिया गया है, वह भी प्रशंसनीय है.
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बता दें उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है. इतना ही नहीं अब ₹1200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन ₹1400 प्रतिमाह मिल सकेगी. धामी सरकार के इस फैसले का हरीश रावत ने भी स्वागत किया है.