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राज्यकर्मियों के अवकाश को लेकर शासनादेश जारी, जानिये किन नियमों से किसे मिलेगी छुट्टी

राज्यकर्मियों के अवकाश को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है. जारी शासनादेश में पितृत्व, बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश पर मुहर लगाई गई है.

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राज्यकर्मियों की छुट्टियों को लेकर शासनादेश जारी
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 25, 2023, 9:13 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के साथ ही संविदा और तदर्थ पर काम करने वाले कर्मियों को लेकर विशेष अवकाश से जुड़ा आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के लिए पितृत्व, बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण के लिए अवकाश की व्यवस्था की गई है.

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के साथ ही, सरकार के नियंत्रणअधीन विभिन्न संस्थाओं और बाहर स्रोत के माध्यम से काम करने वाले संविदा कर्मचारीयों के लिए विशेष अवकाश को लेकर आदेश जारी किया गया है. इसमें पितृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश दिए जाने की विशेष व्यवस्था की गई है. जारी किए गए आदेश के क्रम में स्पष्ट किया गया है कि पितृत्व अवकाश के लिए पुरुष कर्मचारियों को जिनके दो से कम बच्चे हो उनको उनकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि से 15 दिन पहले या पैदा होने की तिथि से 6 महीने तक 15 दिन की अवधि का पितृत्व अवकाश विभिन्न शर्तों के साथ दिया जाएगा. इसमें जो शर्तें लिखी गई हैं उसके तहत अवकाश पर जाने से ठीक पहले उक्त कर्मचारियों को 15 दिनों के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा. इस अवकाश को किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकेगा, यदि उक्त समय पर अवकाश नहीं लिया गया तो इस अवकाश को समाप्त समझ लिया जाएगा. इसके अलावा पितृत्व अवकाश को किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा.

पढे़ं- जोशीमठ भू धंसाव के एक नहीं कई कारण, रिपोर्ट में NTPC को मिली क्लीन चिट, बहस हुई तेज

इसी तरह बाल्य देखभाल अवकाश महिला कर्मचारी या अकाल पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की बीमारी और परीक्षा के समय बच्चों की 18 साल की उम्र तक देखभाल के लिए 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा, यदि बच्चा 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग है तो आयु सीमा का इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा. कर्मचारियों द्वारा एक समय में 5 दिन से कम का अवकाश नहीं दिया जाएगा. साल भर में तीन बार ही यह अवकाश अनुमन्य होगा. बाल दत्तक ग्रहण अवकाश यानी बच्चा गोद लेने के दौरान भी अवकाश दिया जाएगा. इसमें महिला कर्मचारी या अकाल पुरुष कर्मचारी को बच्चा गोद लेने के समय अधिकतम 120 दिन के अवकाश लेने का प्रावधान किया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के साथ ही संविदा और तदर्थ पर काम करने वाले कर्मियों को लेकर विशेष अवकाश से जुड़ा आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के लिए पितृत्व, बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण के लिए अवकाश की व्यवस्था की गई है.

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के साथ ही, सरकार के नियंत्रणअधीन विभिन्न संस्थाओं और बाहर स्रोत के माध्यम से काम करने वाले संविदा कर्मचारीयों के लिए विशेष अवकाश को लेकर आदेश जारी किया गया है. इसमें पितृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश दिए जाने की विशेष व्यवस्था की गई है. जारी किए गए आदेश के क्रम में स्पष्ट किया गया है कि पितृत्व अवकाश के लिए पुरुष कर्मचारियों को जिनके दो से कम बच्चे हो उनको उनकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि से 15 दिन पहले या पैदा होने की तिथि से 6 महीने तक 15 दिन की अवधि का पितृत्व अवकाश विभिन्न शर्तों के साथ दिया जाएगा. इसमें जो शर्तें लिखी गई हैं उसके तहत अवकाश पर जाने से ठीक पहले उक्त कर्मचारियों को 15 दिनों के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा. इस अवकाश को किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकेगा, यदि उक्त समय पर अवकाश नहीं लिया गया तो इस अवकाश को समाप्त समझ लिया जाएगा. इसके अलावा पितृत्व अवकाश को किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा.

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इसी तरह बाल्य देखभाल अवकाश महिला कर्मचारी या अकाल पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की बीमारी और परीक्षा के समय बच्चों की 18 साल की उम्र तक देखभाल के लिए 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा, यदि बच्चा 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग है तो आयु सीमा का इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा. कर्मचारियों द्वारा एक समय में 5 दिन से कम का अवकाश नहीं दिया जाएगा. साल भर में तीन बार ही यह अवकाश अनुमन्य होगा. बाल दत्तक ग्रहण अवकाश यानी बच्चा गोद लेने के दौरान भी अवकाश दिया जाएगा. इसमें महिला कर्मचारी या अकाल पुरुष कर्मचारी को बच्चा गोद लेने के समय अधिकतम 120 दिन के अवकाश लेने का प्रावधान किया गया है.

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