देहरादून: सोमवार से प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं. तमाम एहतियातों के साथ स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी किये गये हैं. राज्य सरकार ने स्कूलों को खोले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिनका सख्ती से पालन करने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं. इसके साथ ही विभिन्न व्यवसायिक कोर्स से संबंधित कोचिंग संस्थान 10 नवंबर से गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालित किए जा सकेंगे.
जारी की गई गाइडलाइन-
- स्कूल खोले जाने से पहले उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा. यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के बाद नियमित रूप से की जाएगी.
- स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल किट की व्यवस्था की जाएगी. यदि किसी छात्र या शिक्षक और अन्य कर्मचारी को खांसी जुखाम या बुखार के लक्षण होते हैं तो उसको इलाज के लिए घर वापस भेज दिया जाएगा.
- स्कूल में प्रवेश के समय और छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा. एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी नहीं की जाएगी.
- छात्रों को हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज कराने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा.
- स्कूल में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग किया जाएगा.
- छात्र स्कूल बसों या फिर विद्यालय से संबंधित सार्वजनिक सेवा से विद्यालय आते हैं तो उन्हें प्रतिदिन सैनिटाइज कराया जाएगा. बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा.
- सभी शिक्षकों,विद्यार्थियों और विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. स्कूल प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क मुहैया करवाए जाएंगे.
- छात्रों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी.
- ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जारी रहेगी. स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देंगे. जिन छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्कूल बुलाया जाएगा. यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल संचालक की होगी.
- अगर स्कूल में छात्रों की संख्या अधिक है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में दिक्कतें आती है तो स्कूल दो पालियों में संचालित किए जाएंगे. प्रथम पाली में कक्षा 10 और द्वितीय पाली में कक्षा 12 के छात्रों को बुलाया जाएगा.
- विद्यालय की छात्र संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर यदि आवश्यक हो तो एक दिन में प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 50 प्रतिशत तक छात्रों को बुलाया जाए. बाकी 50 प्रतिशत छात्रों को अगले दिन बुलाया जाए.
- छात्रों को उनके अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही पढ़ाई के लिए बुलाया जाएगा. स्कूल संचालक द्वारा किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा.
- कोविड-19 के फैलाव और उससे बचाव के उपायों से सभी विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा.
एडीएम बीर सिंह बुंदियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल खोले जाने को लेकर जनपद के सभी बोर्ड स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. प्रत्येक स्कूल का प्रधानाचार्य अपने स्कूल के लिए नोडल अधिकारी होगा.