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तीन तलाक कानून बनने के बाद देहरादून में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

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Published : Aug 2, 2019, 1:25 PM IST

Updated : Aug 2, 2019, 2:23 PM IST

उत्तराखंड में तीन तालक का मामला बिल पास होने के बाद पहला मामला सामने आया है. देहरादून के सहसपुर थाने में तीन तलाक को लेकर एक शिकायत दी गई है. पुलिस ने नए बिल के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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देहरादून: ट्रिपल तलाक का कानून बनने के बाद देहरादून के सहसपुर थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है. सहसपुर के केदारावाला गांव में रहने वाली शमा परवीन ने अपने पति असलम के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस आरोपी पति के खिलाफ धारा 323 504 ipc 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी सहित आगे कार्रवाई शुरू कर दी है.

तीन तलाक कानून बनने के बाद देहरादून में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

बता दें, सहसपुर थाना क्षेत्र केदारावाला गांव की शमा परवीन ने तहरीर देकर बताया है कि उसके शौहर असलम का 31 जुलाई की दिन गांव के प्रधान के साथ विवाद हो गया था. इस दौरान असलम ने प्रधान इमरान के साथ गाली गलौज करते हुए बदसलूकी की. इस घटना के बाद शमा परवीन ने जब अपने पति को प्रधान से गाली-गलौज व बदसलूकी करने के लिए घर पर टोका, तो असलम ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की. इसका विरोध करने पर पति असलम ने शमा परवीन को तीन बार तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया.

असलम और शमा परवीन निकाह 18 साल पहले हुआ था. उनको 15 और 17 साल के दो बेटे हैं. तलाक देने के बाद पीड़ित महिला शमा परवीन को अपने घर विकासनगर जाना पड़ा. जिसके बाद परिवार के सहयोग से थाने में तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया गया है. आरोपी पति असलम की उम्र 37 बताई जा रही है. जबकि पीड़ित महिला की उम्र 35 साल है.

पढ़ें- ट्रिपल तलाक बिल: सीएम से मिली महिलाएं, पीएम मोदी का किया धन्यावाद

सहसपुर थानाध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि तीन तलाक के नए अध्यादेश कानून के तहत मुकदमा आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. जिसमें मारपीट और गाली-गलौज की अतिरिक्त धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है. तीन तलाक कानून के तहत पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

देहरादून: ट्रिपल तलाक का कानून बनने के बाद देहरादून के सहसपुर थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है. सहसपुर के केदारावाला गांव में रहने वाली शमा परवीन ने अपने पति असलम के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस आरोपी पति के खिलाफ धारा 323 504 ipc 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी सहित आगे कार्रवाई शुरू कर दी है.

तीन तलाक कानून बनने के बाद देहरादून में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

बता दें, सहसपुर थाना क्षेत्र केदारावाला गांव की शमा परवीन ने तहरीर देकर बताया है कि उसके शौहर असलम का 31 जुलाई की दिन गांव के प्रधान के साथ विवाद हो गया था. इस दौरान असलम ने प्रधान इमरान के साथ गाली गलौज करते हुए बदसलूकी की. इस घटना के बाद शमा परवीन ने जब अपने पति को प्रधान से गाली-गलौज व बदसलूकी करने के लिए घर पर टोका, तो असलम ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की. इसका विरोध करने पर पति असलम ने शमा परवीन को तीन बार तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया.

असलम और शमा परवीन निकाह 18 साल पहले हुआ था. उनको 15 और 17 साल के दो बेटे हैं. तलाक देने के बाद पीड़ित महिला शमा परवीन को अपने घर विकासनगर जाना पड़ा. जिसके बाद परिवार के सहयोग से थाने में तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया गया है. आरोपी पति असलम की उम्र 37 बताई जा रही है. जबकि पीड़ित महिला की उम्र 35 साल है.

पढ़ें- ट्रिपल तलाक बिल: सीएम से मिली महिलाएं, पीएम मोदी का किया धन्यावाद

सहसपुर थानाध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि तीन तलाक के नए अध्यादेश कानून के तहत मुकदमा आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. जिसमें मारपीट और गाली-गलौज की अतिरिक्त धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है. तीन तलाक कानून के तहत पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

Intro:तीन तलाक कानून बनने के बाद देहरादून में पहला मुकदमा दर्ज

तीन तलाक को लेकर देश में कानून बनने के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंतर्गत सहसपुर थाने में तीन तलाक मामलें को लेकर पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सहसपुर के केदारावाला गांव में रहने वाली शमा परवीन ने अपने पति असलम के खिलाफ तीन तलाक देने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी पति के विरुद्ध धारा 323 504 ipc 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी सहित आगे कार्रवाई शुरू कर दी हैं।
Body:मारपीट का विरोध करने पर पति ने दिया तीन तलाक

उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तीन तलाक मामलें को लेकर दर्ज हुए पहले मुकदमें के सम्बंध थाना विजय कुमार ने बताया कि, थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केदारावाला गांव में रहने वाली शमा परवीन ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसके शौहर असलम का 31 जुलाई की दिन गांव के प्रधान के साथ विवाद हो गया इस दौरान असलम ने प्रधान इमरान के साथ गाली गलौज करते हुए बदसलूकी की ... इस घटना के बाद पत्नी शमा परवीन ने जब अपने पति असलम को गाली गलौज व बदसलूकी करने के लिए घर पर टोका तो इस पर आक्रोश में आकर असलम ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की इसका विरोध करने पर पति असलम ने शमा परवीन को तीन बार तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद पीड़िता को अपने घर छरबा गांव जा पड़ा। जिसके बाद परिजनों के सहयोग से कानूनी कार्रवाई की गई।

जानकारी के मुताबिक असलम और शमा परवीन निकाह 18 साल पहले हुआ था जिससे उनको दो 15 और 17 साल के बेटे हैं। तलाक देने के बाद पीड़ित महिला शमा परवीन को अपने घर विकासनगर जाना पड़ा जिसके बाद परिवार के सहयोग से थाने में तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी पति असलम की उम्र 37 बताई जा रही है जबकि पीड़ित महिला की उम्र 35 साल है।Conclusion:तीन तलाक कानून के तहत गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कर रही है प्रयास

इस मामले में सहसपुर थाना एसओ विजय सिंह ने बताया कि तीन तलाक के नए अध्यादेश कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसमें मारपीट और गाली-गलौज अतिरिक्त धाराएं लगाई गई है जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कानून के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी सहित अन्य कार्रवाई जारी है।
Last Updated : Aug 2, 2019, 2:23 PM IST
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