ऋषिकेश: साल 2019 में फड़ व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत में दोषी करार दिया गया है. अब न्यायालय में शुक्रवार यानी कल अभियुक्त को सजा सुनाई जाएगी.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में फड़ व्यापारी रिंकू (38) पुत्र सूरज निवासी मनसा देवी, गुमानीवाला, ऋषिकेश के कत्ल के मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में आरोपी राजीव सैनी पुत्र राजेंद्र सिंह सैनी निवासी मोहम्मदपुर कुनारी, पथरी, जिला हरिद्वार को दोषी ठहराया.
अभियुक्त को कोर्ट शुक्रवार को सजा सुनाएगी. मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश पैन्यूली ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजीव सैनी को धारा 302 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है.
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गौरतलब है कि 2 जून 2019 की आईडीपीएल हाट बाजार में फड़ लगाकर जूते बेचने वाले रिंकू की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में ऋषिकेश पुलिस ने राजीव सैनी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तभी से ही यह मामला अदालत में चल रहा था.