देहरादूनः उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को वित्त विभाग ने उस समय तगड़ा झटका दिया, जब विभाग की तरफ से शिक्षकों को मिलने वाले यात्रा अवकाश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए. वित्त विभाग के इस फैसले ने राज्य के करीब 1 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रभावित किया है. वित्त विभाग ने ये आदेश यह कहते हुए दिया है कि विभाग में यात्रा अवकाश की व्यवस्था 18 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुकी है. लिहाजा, अब इसका लाभ शिक्षकों या कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता.
बता दें कि इससे पहले शिक्षकों की मांग को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों और कर्मचारियों को साल में एक बार यात्रा अवकाश दिए जाने का फैसला लिया गया था. इसके लिए बकायदा शिक्षा महानिदेशक की तरफ से आदेश भी जारी किए गए थे. अपनी मांग रखने के दौरान शिक्षकों ने स्पष्ट किया था कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों को इस तरह के अवकाश का लाभ दिया जा रहा है. लिहाजा, विद्यालयी शिक्षा में भी शिक्षकों और कर्मचारियों को ऐसा लाभ दिया जाए.
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किसी आधार पर शिक्षा विभाग की तरफ से भी आदेश कर दिए गए थे, लेकिन वित्त विभाग ने इसे ना करते हुए शिक्षकों को यात्रा अवकाश देने से इनकार कर दिया. इसके बाद प्रदेश में शिक्षकों को अब यात्रा अवकाश का लाभ नहीं मिल पाएगा. हालांकि, वित्त विभाग की तरफ से अब यात्रा अवकाश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अब भी शिक्षा विभाग इस रोग को हटाते हुए शिक्षकों को यात्रा अवकाश का लाभ दिलाए जाने के लिए प्रयासरत दिखाई दे रहा है. खबर है कि इसको लेकर शिक्षा मंत्री के स्तर पर भी प्रयास किया जा रहे हैं और इसके लिए नया रास्ता तलाशा जा रहा है.