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श्रम विभाग का नया फैसला, ESI लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगी पेंशन

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Published : May 31, 2021, 6:01 PM IST

Updated : May 31, 2021, 8:14 PM IST

श्रम विभाग ने एसआई के लाभार्थियों के लिए नया फैसला लिया है. अब लाभार्थियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को पेंशन दिए जाने का फैसला हुआ है.

Dehradun Latest News
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देहरादून: उत्तराखंड में ईएसआई के लाभार्थियों के लिए अब श्रम विभाग ने नया निर्णय लिया है. इसके तहत राज्य में ईएसआई के लाभार्थियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को पेंशन दिए जाने का फैसला हुआ है. इससे पहले कोविड-19 संक्रमण में ऐसे लाभार्थियों के मुफ्त इलाज की भी सुविधा दी गयी है .

ESI लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगी पेंशन.

नए फैसले के अनुसार ईएसआई के लाभार्थी या कर्मचारियों को उनके वेतन के 80% मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों को दिया जाएगा. बता दें, हाल ही में श्रम विभाग ने ईएसआई के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधा देने के मकसद से कोरोना संक्रमण की स्थिति में निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिए जाने का भी निर्णय लिया था, जिसके तहत राज्य में ईएसआई को लेकर इंपैनल अस्पतालों में ऐसे मरीजों का मुफ्त इलाज हो पाएगा.

पढ़ें- मुफलिसी में सिंगर नेहा कक्कड़ के पहले गुरु बिशन आजाद, जानें कब हुई थी नेहा से पहली मुलाकात

उधर, सोमवार को ईएसआई के लाभार्थी परिवारों को लेकर पेंशन दिए जाने से जुड़ा नया फैसला हुआ है.

देहरादून: उत्तराखंड में ईएसआई के लाभार्थियों के लिए अब श्रम विभाग ने नया निर्णय लिया है. इसके तहत राज्य में ईएसआई के लाभार्थियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को पेंशन दिए जाने का फैसला हुआ है. इससे पहले कोविड-19 संक्रमण में ऐसे लाभार्थियों के मुफ्त इलाज की भी सुविधा दी गयी है .

ESI लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगी पेंशन.

नए फैसले के अनुसार ईएसआई के लाभार्थी या कर्मचारियों को उनके वेतन के 80% मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों को दिया जाएगा. बता दें, हाल ही में श्रम विभाग ने ईएसआई के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधा देने के मकसद से कोरोना संक्रमण की स्थिति में निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिए जाने का भी निर्णय लिया था, जिसके तहत राज्य में ईएसआई को लेकर इंपैनल अस्पतालों में ऐसे मरीजों का मुफ्त इलाज हो पाएगा.

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उधर, सोमवार को ईएसआई के लाभार्थी परिवारों को लेकर पेंशन दिए जाने से जुड़ा नया फैसला हुआ है.

Last Updated : May 31, 2021, 8:14 PM IST
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