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मसूरी पालिकाध्यक्ष द्वारा झूठा शपथ पत्र देने का मामला, EC ने कार्रवाई के दिए निर्देश - मसूरी नगर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता

पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा चुनाव के समय गैरकानूनी अभिलेख एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के मामले का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है.

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Published : Feb 8, 2021, 10:12 PM IST

मसूरी: पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा चुनाव के समय गैरकानूनी अभिलेख एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के मामले का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. शहरी विकास सचिव को आयोग ने तत्काल मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

सुनील कुमार गोयल द्वारा मसूरी नगर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा झूठा शपथ पत्र और गैरकानूनी अभिलेखों को प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से की गई थी. जिसका संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड सचिव हिमानी जोशी पेटवाल ने शहरी विकास सचिव को जांच करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ेंः काशीपुर: चंचल फाउंडेशन ने लॉन्च किया टेक केयर सेनेटरी पैड

सुनील कुमार गोयल द्वारा 19 जनवरी को उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड को प्रमाण के साथ पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा 2018 में गैरकानूनी अभिलेख एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने की शिकायत की गई थी. जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

मसूरी: पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा चुनाव के समय गैरकानूनी अभिलेख एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के मामले का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. शहरी विकास सचिव को आयोग ने तत्काल मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

सुनील कुमार गोयल द्वारा मसूरी नगर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा झूठा शपथ पत्र और गैरकानूनी अभिलेखों को प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से की गई थी. जिसका संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड सचिव हिमानी जोशी पेटवाल ने शहरी विकास सचिव को जांच करने का आदेश दिया है.

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सुनील कुमार गोयल द्वारा 19 जनवरी को उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड को प्रमाण के साथ पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा 2018 में गैरकानूनी अभिलेख एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने की शिकायत की गई थी. जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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