देहरादून: देश में कोरोना वायरस प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. 'जनता कर्फ्यू' के बाद भी देश के अलग-अलग कोने से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ने की खबरें सामने आई हैं. उत्तराखंड में भी महिला की मौत को कोरोना संदिग्ध माना जा रहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 22 मार्च 2020 की रात 9 बजे जनता कर्फ्यू खत्म होने के तुरंत बाद 31 मार्च 2020 रात 11:59 तक लॉकडाउन की घोषण की है.
अब तक आपने हड़ताल और कर्फ्यू के बारे में सुना है. लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते विश्व के कई देशों में लॉकडाउन हो गया है. ऐसी स्थिति में यक्ष प्रश्न यही है कि लॉकडाउन का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा. केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी आपात सेवाएं जारी रहेंगी और किन सेवाओं पर पाबंदी रहेगी.
गौरतलब है कि देश में कोरोना के अब तक 360 मामले सामने आए हैं, जबकि सात लोगों की मृत्यु हो चुकी है. पीड़ितों में 24 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो स्वस्थ हो चुके हैं.
ये सेवाएं रहेंगी 'लॉक'
- लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं जनता को नहीं मिलेंगी. इनमें रेडियो टैक्सी, रिक्शा, परिहन निगम की बसें शामिल हैं. सभी तरह के परिवहन को अस्पताल और हवाई अड्डे पर जाने और आने की अनुमति दी गई है. हवाई अड्डे पर आने और जाने के लिए जरूरी दस्तावेज रखना और उसे पेश करना जरूरी होगा.
- सभी दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दफ्तर और कारखाने, कार्यशाला, गोदामों का संचालन बंद रहेगा.
- लॉकडाउन के दौरान देश और विदेश से प्रदेश लौटे सभी लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह पर एक निश्चित अवधि के लिए होम क्वारंटाइन किया जाना है.
- लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा गया है सोशल दूरी (social distancing) का पालन करते हुए केवल मूलभूत सेवाओं के लिए बाहर आने को कहा गया है.
- सार्वजनिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक.
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लॉकडाउन में ये सेवाएं नहीं होंगी 'लॉक'
- कानून व्यवस्था संभालने वाले कार्यालयों से साथ ही मजिस्ट्रियल ड्यूटी करने वाले कार्यालय ( डीएम, एडीएम/एसडीएम और तहसील) बंद नहीं होंगे. ये सभी जनता की सुविधाओं और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए खुले रहेंगे.
- पुलिस, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, बिजली, पानी, नगर पालिका की सेवाएं, बैंक एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जैसी सेवाएं लॉकडाउन में बाधित नहीं होंगी.
- टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं (आईटी और आईटीईस पोस्टल, आपूर्ति श्रृंखला और संबंधित परिवहन सेवाएं भी) इसमें शामिल हैं, जिन्हें इस दौरान बंद नहीं किया जाएगा.
- सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, दवाएं और चिकित्सा उपकरण की ई-कॉमर्स द्वारा डिलीवरी.
- खान-पान, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, सब्जियां, मांस, मछलियों के भंडारण एवं ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी.
- अस्पताल, दवा की दुकान, दवा और फार्मास्यूटिकल्स बनाने वाली कंपनियों और उनके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित किसी कार्य पर रोक नहीं होगा.
- पेट्रोल पंपों, LPG गैस और तेल एजेंसियों के गोदामों और उनके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित किसी कार्य पर रोक नहीं होगा.
- उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है.
- जरूरी उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों पर कोई रोक नहीं होगा.
- उपर्यूक्त सेवाओं से संबंधित वाहनों के आवागमन को छोड़कर सभी के लिए अंतरराजीय सीमाएं बंद रहेंगी.
- सरकार ने पेट्रोल पंपों और एटीएम को आवश्यक श्रेणी में रखा है. इसलिए जरूरत के हिसाब से इन्हें खोला जा सकता है.