देहरादून: अगर आप ने 20 प्रतिशत की छूट के साथ पिछले साल का हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो जल्द ही अपना हाउस टैक्स जमा करा लें, क्योंकि नगर निगम 31 जुलाई तक ही इस छूट के साथ आखरी मौका दे रहा है. 31 जुलाई के बाद करदाताओं को बिना छूट के ही अपना हाउस टैक्स जमा करवाना होगा. हाउस टैक्स के बकायेदारों के लिए 20 फीसदी तक टैक्स में छूट देने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तक दी गई थी. मगर, लॉक डाउन के कारण इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था.
बता दें 8 जून से भवन कर जमा करने के लिए नगर निगम के टाउन हाल में काउंटर खोले गए थे. निगम में केवल 25 भवन करदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टाउन हॉल में उनके टोकन नंबर के साथ स्थान उपलब्ध कराया था. साथ ही नगर निगम में आने वाले भवन करदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्यता भी रखी गई थी.
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ऐसे में निगम द्वारा पिछले साल के बकायादारों के लिए 15 जुलाई तक 20 प्रतिशत की छूट दी गई थी. मगर अब भी काफी बकायेदारों ने पिछले साल का हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, इसलिए निगम प्रशासन ने निर्णय लिया है कि हाउस टैक्स जमा करने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया जाये. जिससे ज्यादा से ज्यादा बकायेदार अपना हाउस टैक्स छूट के साथ जमा करा सके.
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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हाउस टैक्स 20 प्रतिशत की छूट पर 15 जुलाई तक का समय दिया गया था. अब इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. 31 जुलाई के बाद हाउस टैक्स जमा करने वालों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.