देहरादून: लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने एक बड़ा निर्णय लिया है. इसके तहत एक लाख रुपए या उससे अधिक की धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले व्यक्ति को संबंधित थाने को सूचित करना अनिवार्य होगा. साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्रों में व्यापारियों, प्रतिष्ठान, संचालकों पेट्रोल पंप मालिकों व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्तियों के साथ बैठक करके इस बारे में जानकारी देने का काम करें.
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डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी आने से कई व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा अपने वित्तीय लेनदेन के संबंध में बड़ी धनराशि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा रही है. जिससे उनके साथ किसी प्रकार की अपराधिक घटना होने की आशंका बनी रहती है.
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इसे देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में व्यापारियों, प्रतिष्ठान, संचालकों पेट्रोल पंप मालिक और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्तियों के साथ बैठ करने को कहा गया है. जिसमें वे लिए गये निर्णय के बारे में उन्हे बताएं. जोशी ने कहा यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक लाख या उससे अधिक की धनराशि कैश के रूप में ले जाई जा रही है तो वह इसकी सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित थाने को भी दे.