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कोरोना से मौत पर परिजनों को धामी सरकार देगी मुआवजा, ऐसे हासिल करें 50 हजार की आर्थिक मदद

उत्तराखंड सरकार कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देगी.

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कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार मुआवजा देगी उत्तराखंड सरकार
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Published : Oct 13, 2021, 8:34 PM IST

Updated : Oct 13, 2021, 9:46 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देगी. सरकार डिजास्टर रिस्पांस फंड (आपदा मोचन निधि) से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार की धनराशि देगी. इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

पढ़ें- चारों धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं का आंकड़ा एक लाख के पार

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक बयान में बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 हजार का मुआवजा देगी. बशर्ते मृतक उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो, जिससे पीड़ित परिवार विपरीत परिस्थितियों में अपना भरण-पोषण कर सके. मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के तहत मृतक के विधिक वारिस को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

पढ़ें- किच्छा को CM धामी की सौगात, 104.93 करोड़ की लागत से 8 योजनाओं का किया लोकार्पण

ऐसे मिलेगा मुआवजा: मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा. आवेदन करने के उपरांत राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देगी. सरकार डिजास्टर रिस्पांस फंड (आपदा मोचन निधि) से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार की धनराशि देगी. इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक बयान में बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 हजार का मुआवजा देगी. बशर्ते मृतक उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो, जिससे पीड़ित परिवार विपरीत परिस्थितियों में अपना भरण-पोषण कर सके. मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के तहत मृतक के विधिक वारिस को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

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ऐसे मिलेगा मुआवजा: मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा. आवेदन करने के उपरांत राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा.

Last Updated : Oct 13, 2021, 9:46 PM IST
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