देहरादून: धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कुंभ को लेकर पुलिस विभाग तैयारियों में जुट गया है. एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना गाइडलाइंस अनुपालन को लेकर केंद्र व हाईकोर्ट न्यायालय की ओर से जारी आदेश के तहत पुलिस के लिए इंफोर्समेंट कराना एक बड़ी चुनौती है. जिसे देखते हुए पुलिस जोरों-शोरों से तैयारी में जुटी हुई है. कुंभ मेले में अखाड़ों के स्नान में आने-जाने के रास्तों व स्नानों के समय सहित यातायात प्रबन्धन के अलावा भीड़ प्रबन्धन तैयारियों को लेकर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर नई गाइडलाइन इंफोर्समेंट सहित पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की.
उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक द्वारा इन बिंदुओं पर दिये दिशा-निर्देश
- कुंभ में ड्यूटी हेतु सेक्टर ऑफिसर, जोनल ओफ्फिसरों की नियुक्ति को सुनिश्चित लिया जाये.
- कुंभ मेला प्रारंभ होते ही समस्त अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का पैदल भ्रमण करते हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में समस्त जानकारी एकत्र कर अपने अधीनस्थ कर्मियों की मौके पर ही ब्रीफिंग कर लें.
- 8 अप्रैल को पुलिस महानिदेशक द्वारा समस्त कमियों की ब्रीफिंग की जाएंंगी. जिसमें समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है.
- यातायात को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए बाहरी राज्यों या अन्य जनपदों से आने वाले बड़े व छोटे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए.
- कुंभ क्षेत्र में चलने वाले यात्री वाहनों सहित शटल व पार्किंग स्थल पूर्व से ही सुनिश्चित कर लिए जाये.
- भीड़ प्रबन्धन के लिए पहले से कार योजना तैयार की जाए, ताकि किसी भी दशा में भगदड़ से निपटने के लिए कार्य योजना पूर्व से ही सुनिश्चित हो.
- Evacuation प्लान के सम्बन्ध में सभी को जानकारी होनी चाहिए.
- अखाड़ों के स्नान पर्व के दौरान यात्रा मार्ग, समय आदि व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में पूर्व में ही समन्वय स्थापित कर आवशयक व्यवस्थाएं पूर्व से ही कर ली जाये.
- पैदल यात्रियों के लिए घाटों तक पहुंचने के लिए मार्ग व्यवस्था बनाये रखने के लिए बेरिकेड व अन्य संसाधन सहित अन्य मार्ग आदि की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाये.
कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन में कार्रवाई होगी
उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि केंद्र के आधार पर राज्य द्वारा जारी नई विशेष कोरोना गाइडलाइंस इंफोर्समेंट कराने के लिए पुलिस तत्पर है. ऐसे भी कोरना के खतरे को देखते हुए दोबारा से सजग व सतर्क रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी सहित मास्क है जरूरी जैसे एनफोर्समेंट बढ़ना जनहित के मध्यनजर आवश्यक है. ऐसे में पुलिस एक बार फिर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाएगी. वहीं, डीजीपी ने इस बात को भी साफ किया कि इंटरेस्टेट यानि अन्य राज्यों से आवाजाही और अपने राज्य के किसी भी जनपदों से आवागमन पर में किसी तरह की रोक नहीं है.