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धारा 27 के तहत विभागीय तबादला प्रस्तावों पर लगी मुहर

विभागों में तबादलों(Transfers in various departments in Uttarakhand) को लेकर धारा 27 के तहत मंजूरी मिल गई है. विभागों के विभिन्न प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी मंजूरी दी है. अब विभागों के कर्मचारियों के तबादले(transfer of employees) हो सकेंगे.

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धारा 27 के तहत विभागीय तबादला प्रस्तावों पर लगी मुहर
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Published : Dec 23, 2022, 8:40 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों (Transfers in various departments in Uttarakhand) के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर यूं तो तबादला एक्ट लागू है, लेकिन अति आवश्यक तबादलों के रूप में कर्मचारियों को उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के तहत एक्ट में छूट (Approval under section 27 regarding transfers) दी जाती है. इसी को लेकर विभागों के विभिन्न प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी मंजूरी दी है. जिसके बाद कई विभागों के कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे.

उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने आज विभिन्न प्रस्तावों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी. बता दें इस कमेटी द्वारा स्थानांतरण को लेकर बने नियमों से इतर कर्मियों के स्थानांतरण का अधिकार है. जिसमें स्वास्थ्य कारणों या पारिवारिक वजहों को बता कर स्थानांतरण किए जाते हैं. इसी कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी के द्वारा विभिन्न कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर सिफारिश की गई. जिसके अनुपालन को लेकर अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव और तमाम विभाग अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है.
पढें- Uttarakhand Corona: प्रदेश में कोरोना के 3 नए मरीज मिले, केंद्र से मांगी तीन लाख प्रिकॉशन डोज

इसके तहत परिवहन विभाग में सामान्य वार्षिक स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति पर अनुमोदन देते हुए 15 दिन का अतिरिक्त प्रदेश स्थानांतरण के लिए दिया गया है. इसके अलावा इसी विभाग में वरिष्ठ कर्मचारियों की आधार तिथि को 58 साल की जगह 55 साल ही रखे जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है. कमेटी के सामने विभिन्न कारणों से तबादले से जुड़े कर्मचारियों के प्रस्तावों पर भी फैसला लिया गया.

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों (Transfers in various departments in Uttarakhand) के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर यूं तो तबादला एक्ट लागू है, लेकिन अति आवश्यक तबादलों के रूप में कर्मचारियों को उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के तहत एक्ट में छूट (Approval under section 27 regarding transfers) दी जाती है. इसी को लेकर विभागों के विभिन्न प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी मंजूरी दी है. जिसके बाद कई विभागों के कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे.

उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने आज विभिन्न प्रस्तावों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी. बता दें इस कमेटी द्वारा स्थानांतरण को लेकर बने नियमों से इतर कर्मियों के स्थानांतरण का अधिकार है. जिसमें स्वास्थ्य कारणों या पारिवारिक वजहों को बता कर स्थानांतरण किए जाते हैं. इसी कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी के द्वारा विभिन्न कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर सिफारिश की गई. जिसके अनुपालन को लेकर अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव और तमाम विभाग अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है.
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इसके तहत परिवहन विभाग में सामान्य वार्षिक स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति पर अनुमोदन देते हुए 15 दिन का अतिरिक्त प्रदेश स्थानांतरण के लिए दिया गया है. इसके अलावा इसी विभाग में वरिष्ठ कर्मचारियों की आधार तिथि को 58 साल की जगह 55 साल ही रखे जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है. कमेटी के सामने विभिन्न कारणों से तबादले से जुड़े कर्मचारियों के प्रस्तावों पर भी फैसला लिया गया.

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