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थर्टी फर्स्ट को रैश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव करते पकड़े गये तो खैर नहीं, परिवहन विभाग लेगा ये एक्शन - action against rash driving

Action ON Drink And Drive And Rash Driving थर्टी फर्स्ट का जश्न घर से बाहर मनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है.देहरादून पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग ने तेज रफ्तार, ड्रिंक एंड ड्राइव व रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली है. परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों में सख्त एक्शन की बात कही है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 27, 2023, 12:17 PM IST

देहरादून: नए साल पर जहां देहरादून पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है तो वहीं अब परिवहन विभाग ने नए साल के जश्न में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई को लेकर तैयारी कर ली है. थर्टी फर्स्ट की नाइट पर सड़कों पर दुर्घटना रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों को स्पीड रडार गन के साथ प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा. साथ ही रैश ड्राइविंग व ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा.

साथ ही अब छह अपराध में तीन महीने के लिए लाइसेंस लंबित होता था. लेकिन अब सीधे लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं संबंधित चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा.शराब पीकर वाहन चलाना,मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना,तेज रफ्तार से वाहन चलाना,चौराहे और तिराहे पर रेड लाइट जंप करना,भार वाहन में ओवरलोडिंग करना और भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना जैसे 6 अपराधों में अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई का आदेश दिया है.
पढ़ें-पैनी होगी पुलिस की नजर, यातायात, मेलों में ड्रोन से हवाई निगरानी की कसरत तेज

ड्रिंक एंड ड्राइव व तेज रफ्तार वाहन और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के खिलाफ की गई निस्तारीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा. हालांकि दो पहिया पर हेलमेट ना पहने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने का नियम पहले की तरह रहेगा.आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं उनमें दुर्घटना में वाहन चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है.
पढ़ें-मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल और न्यू ईयर के लिए पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान, परेशानी से बचने के लिए पढ़ें खबर

यह नियम उन चालकों पर भी लागू होता है जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. साथ ही अब तक छह अपराध में तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई की जाएगी. संबंधित चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा.साथ ही गाड़ी का कैमरों के माध्यम से ऑनलाइन चालान करने के साथ ही उसका नंबर परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में ब्लॉक कर दिया जाएगा.

देहरादून: नए साल पर जहां देहरादून पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है तो वहीं अब परिवहन विभाग ने नए साल के जश्न में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई को लेकर तैयारी कर ली है. थर्टी फर्स्ट की नाइट पर सड़कों पर दुर्घटना रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों को स्पीड रडार गन के साथ प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा. साथ ही रैश ड्राइविंग व ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा.

साथ ही अब छह अपराध में तीन महीने के लिए लाइसेंस लंबित होता था. लेकिन अब सीधे लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं संबंधित चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा.शराब पीकर वाहन चलाना,मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना,तेज रफ्तार से वाहन चलाना,चौराहे और तिराहे पर रेड लाइट जंप करना,भार वाहन में ओवरलोडिंग करना और भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना जैसे 6 अपराधों में अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई का आदेश दिया है.
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ड्रिंक एंड ड्राइव व तेज रफ्तार वाहन और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के खिलाफ की गई निस्तारीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा. हालांकि दो पहिया पर हेलमेट ना पहने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने का नियम पहले की तरह रहेगा.आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं उनमें दुर्घटना में वाहन चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है.
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यह नियम उन चालकों पर भी लागू होता है जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. साथ ही अब तक छह अपराध में तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई की जाएगी. संबंधित चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा.साथ ही गाड़ी का कैमरों के माध्यम से ऑनलाइन चालान करने के साथ ही उसका नंबर परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में ब्लॉक कर दिया जाएगा.

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