देहरादून: NDPS विशेष अदालत ने एक ड्रग्स तस्कर को साक्ष्य, सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायधीश बृजेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी आशिक को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
24 जुलाई 2020 को सब्जी मंडी से पकड़ा गया था ड्रग्स तस्कर: एनडीपीएस कोर्ट शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया ड्रग तस्कर लंबे समय से देहरादून के अलग-अलग स्थानों में नशा सप्लाई करता था. 24 जुलाई 2020 को थाना पटेल नगर क्षेत्र में नई सब्जी मंडी और पुरानी सब्जी मंडी के बीच वाले रास्ते में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने 33 वर्षीय तस्कर आशिक को मुखबिर की सूचना के आधार पर लिया हिरासत में लिया. चेकिंग कार्रवाई के दौरान आशिक के कब्जे से एक सफेद कट्टा बरामद किया गया. जिसमें 10 बंद डब्बों में नशीले इंजेक्शन सहित 1610 ड्रग्स के कैप्सूल बरामद किए गए. पुलिस कार्रवाई और कड़ी पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह देहरादून जनपद के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में ड्रग्स सप्लाई करता है.
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पुलिस ने ड्रग्स तस्कर के खिलाफ तमाम सबूत और बरामदगी के साथ-साथ चार्जशीट दाखिल की. जिसके बाद कोर्ट प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को तमाम, साक्ष्य सबूतों और गवाहों के आधार पर आशिक को 14 साल की कठोर सजा सुनाई गई.
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हाई कोर्ट से ड्रग्स तस्कर की जमानत खारिज, फास्ट ट्रेक कोर्ट से हुई सजा: देहरादून विशेष एनडीपीएस कोर्ट शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया जुलाई 2020 में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए तस्कर आशिक ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी. जहां हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए केस को फास्ट ट्रैक में चलाने के निर्देश दिए. जिसके बाद NDPS कोर्ट में तमाम सबूत और साक्ष्य के आधार पर ड्रग्स तस्कर आशिक को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई गई.