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हाउस टैक्स जमा करने की अवधि फिर बढ़ी, अब 15 मार्च अंतिम तिथि

देहरादून नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर से हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

Dehradun Municipal Corporation
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Published : Mar 8, 2021, 7:25 PM IST

देहरादून: नगर निगम में हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत छूट की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. अब करदाता 15 मार्च तक 20 प्रतिशत की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं. नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने की बढ़ती भीड़ और इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम द्वारा बार-बार करदाताओं को हाउस टैक्स जमा करने के लिए छूट दी जा रही है.

हाउस टैक्स जमा करने की अवधि फिर बढ़ी.

नगर निगम में अब तक 25 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा हो चुका है और नगर निगम द्वारा बड़े टैक्स बकायदारों को नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. साथ ही यूपीसीएल, सिडकुल, विधानसभा और सचिवालय सहित 100 से अधिक बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है, जिनको नोटिस भेजा जा रहा है. उनमें अधिकांश एक लाख रुपए अधिक के बकायेदार हैं. निगर निगम द्वारा बड़े बकायेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है और अगर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की जा सकती है.

पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम में 50 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा हुआ था. इस बार वित्तीय वर्ष खत्म होने के लिए एक महीना से कम समय बचा हुआ है. लेकिन अभी तक करीब 25 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ है. अधिक से अधिक लोग टैक्स जमा करें. इसके लिए नगर निगम टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दे रहा है. हाउस टैक्स छूट की अंतिम तारीख 15 फरवरी, उसके बाद इसे बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया था. उसके बाद नगर निगम द्वारा 6 मार्च तक समय दिया था. तो वहीं, इस बार नगर निगम द्वारा एक हफ्ते का समय दिया गया है.

पढ़ें- सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर बंशीधर का विराम, बोले- CM त्रिवेंद्र के चेहरे पर होगा चुनाव

वहीं, नगर निगम अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. यूपीसीएल पर 50 संपत्तियों का करीब डेढ़ करोड़ रुपए टैक्स बकाया है. साथ ही सिडकुल पर 21 संपत्तियों का एक करोड़ 77 लाख रुपए टैक्स बकाया है. इसके अलावा ऐसे बकायेदार जिन पर एक लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया चल रहा है, उनको भी नोटिस भेजे जा चुके है.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हाउस टैक्स जमा करने में 20 प्रतिशत छूट के साथ अब 15 मार्च तक आगे बढ़ा दिया गया है. करदाता 15 मार्च तक 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं. सभी करदाताओं से अपील है कि 20 प्रतिशत की छूट के साथ अपना हॉउस टैक्स जमा कर दें. साथ ही बताया कि शहर के सरकारी भवनों को नोटिस जारी कर दिए है और उनको 15 दिन का समय दिया गया है. अगर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: नगर निगम में हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत छूट की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. अब करदाता 15 मार्च तक 20 प्रतिशत की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं. नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने की बढ़ती भीड़ और इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम द्वारा बार-बार करदाताओं को हाउस टैक्स जमा करने के लिए छूट दी जा रही है.

हाउस टैक्स जमा करने की अवधि फिर बढ़ी.

नगर निगम में अब तक 25 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा हो चुका है और नगर निगम द्वारा बड़े टैक्स बकायदारों को नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है. साथ ही यूपीसीएल, सिडकुल, विधानसभा और सचिवालय सहित 100 से अधिक बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है, जिनको नोटिस भेजा जा रहा है. उनमें अधिकांश एक लाख रुपए अधिक के बकायेदार हैं. निगर निगम द्वारा बड़े बकायेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है और अगर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की जा सकती है.

पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम में 50 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा हुआ था. इस बार वित्तीय वर्ष खत्म होने के लिए एक महीना से कम समय बचा हुआ है. लेकिन अभी तक करीब 25 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ है. अधिक से अधिक लोग टैक्स जमा करें. इसके लिए नगर निगम टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दे रहा है. हाउस टैक्स छूट की अंतिम तारीख 15 फरवरी, उसके बाद इसे बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया था. उसके बाद नगर निगम द्वारा 6 मार्च तक समय दिया था. तो वहीं, इस बार नगर निगम द्वारा एक हफ्ते का समय दिया गया है.

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वहीं, नगर निगम अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. यूपीसीएल पर 50 संपत्तियों का करीब डेढ़ करोड़ रुपए टैक्स बकाया है. साथ ही सिडकुल पर 21 संपत्तियों का एक करोड़ 77 लाख रुपए टैक्स बकाया है. इसके अलावा ऐसे बकायेदार जिन पर एक लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया चल रहा है, उनको भी नोटिस भेजे जा चुके है.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हाउस टैक्स जमा करने में 20 प्रतिशत छूट के साथ अब 15 मार्च तक आगे बढ़ा दिया गया है. करदाता 15 मार्च तक 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं. सभी करदाताओं से अपील है कि 20 प्रतिशत की छूट के साथ अपना हॉउस टैक्स जमा कर दें. साथ ही बताया कि शहर के सरकारी भवनों को नोटिस जारी कर दिए है और उनको 15 दिन का समय दिया गया है. अगर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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