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लॉकडाउन: देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स के बकाएदारों का जुर्माना किया माफ

लॉकडाउन के चलते इस बार देहरादून नगर निगम पिछले वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स के बकाएदारों से जुर्माना नहीं वसूलेगा. ऐसे में लोगों को सिर्फ टैक्स जमा करना होगा.

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Published : May 7, 2020, 8:24 PM IST

Updated : May 26, 2020, 6:46 PM IST

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देहरादून नगर निगम

देहरादून: लॉकडाउन-3 में छूट मिलने के बाद नगर निगम ने ऑनलाइन हाउस टैक्स लेना शुरू कर दिया है. वहीं पिछले वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स के बकाएदारों के लिए भी अच्छी खबर है. देहरादून नगर निगम इन लोगों से जुर्माना वसूल नहीं करेगा. अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स नहीं चुकाने वालों को 15 फ़ीसदी ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होता है. लेकिन अब देहरादून नगर निगम इन लोगों से जुर्माना नहीं लेगा. लोगों को सिर्फ टैक्स की रकम जमा करनी होगी.

बता दें कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले नगर निगम ने करदाताओं को 20 प्रतिशत की छूट भी दी थी. लेकिन इस दौरान देशभर में लॉकडाउन के चलते नगर निगम द्वारा लिया जा हाउस टैक्स लेने की व्यवस्था भी बंद हो गई. वहीं इस दौरान निगम प्रशासन का वित्तीय वर्ष भी खत्म हो गया और बीते वित्त वर्ष में तकरीबन 20 हजार लोग लॉकडाउन के कारण हाउस टैक्स जमा नहीं कर पाए. ऐसे लोगोंं को नगर निगम राहत देने का निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें: महिला ने पूर्व आईएएस अधिकारी पर लगाए अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि टैक्स अनुभाग से बैठक में निगम प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पिछले वित्त वर्ष का हाउस टैक्स नहीं चुकाने वालों को 15 फ़ीसदी ब्याज के साथ टैक्स जमा नहीं करना होगा. लोगों को सिर्फ टैक्स की रकम ही जमा करनी होगी. ऐसे में निगम प्रशासन ने लोगों से ऑनलाइन टैक्स जमा करने की अपील की है.

देहरादून: लॉकडाउन-3 में छूट मिलने के बाद नगर निगम ने ऑनलाइन हाउस टैक्स लेना शुरू कर दिया है. वहीं पिछले वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स के बकाएदारों के लिए भी अच्छी खबर है. देहरादून नगर निगम इन लोगों से जुर्माना वसूल नहीं करेगा. अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स नहीं चुकाने वालों को 15 फ़ीसदी ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होता है. लेकिन अब देहरादून नगर निगम इन लोगों से जुर्माना नहीं लेगा. लोगों को सिर्फ टैक्स की रकम जमा करनी होगी.

बता दें कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले नगर निगम ने करदाताओं को 20 प्रतिशत की छूट भी दी थी. लेकिन इस दौरान देशभर में लॉकडाउन के चलते नगर निगम द्वारा लिया जा हाउस टैक्स लेने की व्यवस्था भी बंद हो गई. वहीं इस दौरान निगम प्रशासन का वित्तीय वर्ष भी खत्म हो गया और बीते वित्त वर्ष में तकरीबन 20 हजार लोग लॉकडाउन के कारण हाउस टैक्स जमा नहीं कर पाए. ऐसे लोगोंं को नगर निगम राहत देने का निर्णय लिया है.

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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि टैक्स अनुभाग से बैठक में निगम प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पिछले वित्त वर्ष का हाउस टैक्स नहीं चुकाने वालों को 15 फ़ीसदी ब्याज के साथ टैक्स जमा नहीं करना होगा. लोगों को सिर्फ टैक्स की रकम ही जमा करनी होगी. ऐसे में निगम प्रशासन ने लोगों से ऑनलाइन टैक्स जमा करने की अपील की है.

Last Updated : May 26, 2020, 6:46 PM IST
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