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देहरादूनः अस्पतालों को कोविड-19 डेथ पर 2 दिन में NCDC फॉर्म पर देनी होगी डिटेल

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Published : Jun 16, 2021, 9:40 PM IST

Updated : Jun 16, 2021, 10:01 PM IST

कोविड-19 डेथ ऑडिट में अस्पतालों द्वारा सहयोग नहीं देने और अस्पताल में कोविड-19 मौत की डिटेल उपलब्ध नहीं कराने वाले अस्पतालों के लिए डीएम की तरफ से सख्त निर्देश जारी हुए हैं. डीएम ने जिले से सभी अस्पतालों को 2 दिन में एनसीडीसी फॉर्म पर डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

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देहरादूनः कोविड-19 डेथ ऑडिट में जिले के अस्पतालों द्वारा सहयोग नहीं देने और अस्पताल में कोविड-19 मौत की डिटेल उपलब्ध नहीं कराने वाले अस्पतालों के लिए डीएम की तरफ से सख्त जारी हुए हैं. डीएम ने जिले से सभी अस्पतालों को 2 दिन में एनसीडीसी फॉर्म पर डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डिटेल नहीं देने वाले अस्पताल या फिर डेथ ऑडिट में सहयोग नहीं करने वाले अस्पतालों पर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिले में निर्धारित लक्ष्य से कम संपर्क ना हो. इसके लिए सभी एमओआईसी (मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज) अपने क्षेत्रों में योजना बनाकर कार्य करेंगे. साथ ही सैंपलिंग का लक्ष्य पूरा करने के लिए सीएमएस और एमओआईसी आवश्यक कार्रवाई करेंगे. इसके अलावा जनपद की सीमा चेक पोस्ट पर अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले प्रत्येक शख्स की अनिवार्य रूप से सैंपल लिए जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर कर्णवाल के FIR से HC नाराज, झबरेड़ा विधायक और सरकार को जारी किया नोटिस

बिना सैंपल प्रवेश नहीं

एसपी सिटी को प्रतिदिन सीमा चेक पोस्ट पर हुई सैंपलिंग की डिटेल के साथ वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. सीमा चेक पोस्ट पर इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए. जिससे कोई भी व्यक्ति बिना सैंपल दिए जिले में प्रवेश न कर पाए.

सहयोग नहीं करने पर होगी कार्रवाई

डीएम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के सभी अस्पताल प्रबंधन को कोविड के दौरान हुई मृत्यु का डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. जो अस्पताल सहयोग नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

देहरादूनः कोविड-19 डेथ ऑडिट में जिले के अस्पतालों द्वारा सहयोग नहीं देने और अस्पताल में कोविड-19 मौत की डिटेल उपलब्ध नहीं कराने वाले अस्पतालों के लिए डीएम की तरफ से सख्त जारी हुए हैं. डीएम ने जिले से सभी अस्पतालों को 2 दिन में एनसीडीसी फॉर्म पर डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डिटेल नहीं देने वाले अस्पताल या फिर डेथ ऑडिट में सहयोग नहीं करने वाले अस्पतालों पर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिले में निर्धारित लक्ष्य से कम संपर्क ना हो. इसके लिए सभी एमओआईसी (मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज) अपने क्षेत्रों में योजना बनाकर कार्य करेंगे. साथ ही सैंपलिंग का लक्ष्य पूरा करने के लिए सीएमएस और एमओआईसी आवश्यक कार्रवाई करेंगे. इसके अलावा जनपद की सीमा चेक पोस्ट पर अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले प्रत्येक शख्स की अनिवार्य रूप से सैंपल लिए जाएंगे.

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बिना सैंपल प्रवेश नहीं

एसपी सिटी को प्रतिदिन सीमा चेक पोस्ट पर हुई सैंपलिंग की डिटेल के साथ वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. सीमा चेक पोस्ट पर इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए. जिससे कोई भी व्यक्ति बिना सैंपल दिए जिले में प्रवेश न कर पाए.

सहयोग नहीं करने पर होगी कार्रवाई

डीएम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के सभी अस्पताल प्रबंधन को कोविड के दौरान हुई मृत्यु का डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. जो अस्पताल सहयोग नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Jun 16, 2021, 10:01 PM IST
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