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कर्फ्यू के दौरान इन कामों के लिए रहेगी छूट, डीएम ने दी जानकारी

सोमवार शाम 7 बजे से देहरादून के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. डीएम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्फ्यू के दौरान मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी दी.

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देहरादून
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Published : Apr 26, 2021, 9:12 PM IST

देहरादूनः राजधानी देहरादून के देहरादून नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद, क्लेमेंटटाउन क्षेत्र और ऋषिकेश नगर निगम में सोमवार शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है. इस एक सप्ताह के कर्फ्यू के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन ने देहरादूनवासियों से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. कर्फ्यू में सभी आवश्यक दुकानें जैसे राशन, दूध, सब्जी, अंडा, मीट, मछली और बेकरी खुलेंगी. यह सभी आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. लोग घर के पास की दुकानों से सामान खरीद सकते हैं.

आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, देहरादून

कोरोना टेस्ट और वैक्सीन संबंधित लोगों को छूट

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक और निजी वाहनों पर प्रतिबंधित रहेगा. गाड़ियों से उन लोगों को छूट रहेगी जो कोरोना का टेस्ट या फिर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं. साथ ही आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाने वाले लोगों को भी छूट रहेगी.

RT-PCR रिपोर्ट जरूरी

इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही रहेगा. उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. हालांकि सभी को स्मार्ट सिटी साइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. साथ ही आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट जरुरी होगी. जो शख्स रिपोर्ट नहीं लाएगा, उनको प्रदेश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

गैस आपूर्ति, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे

डीएम ने बताया कि पेट्रोल पंप, गैस की आपूर्ति और मेडिकल स्टोर पूरे समय खुली रहेंगे. कर्फ्यू के दौरान जिन वाहनों को छूट दी गई है उनको किसी पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. अगर कोई इस छूट का गलत प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति

शादी समारोह की अनुमति के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. सार्वजनिक निर्माण कार्य कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगे. औद्योगिक इकाइयां चलती रहेंगी. उनके वाहन और कर्मचारी को आने जाने की कोई असुविधा नहीं होगी.

पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विस रहेगी चालू

इसके अलावा जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के अधीन हो या फिर राज्य सरकार के अधीन हो, वह सब मंगलवार से लेकर शनिवार तक बंद रहेंगे. आवश्यक कार्यालय जैसे कलेक्ट्रेट, पुलिस कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम कार्यालय खुले रहेंगे. मालवाहक वाहनों को कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी. साथ ही पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विस भी चलती रहेगी.

दून पुलिस के कसी कमर

सोमवार शाम 7 बजे से कोरोना फर्फ्य लगते ही दून पुलिस ने कमर कस ली है. दून पुलिस ने साफ किया है कि कर्फ्यू नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा. जिसके लिए एसएसपी द्वारा खाका तैयार करते हुए सभी क्षेत्राधिकारीयो और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर दिशा -निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

एसएसपी द्वारा बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर स्लाइडिंग बैरियर लगाकर नियमित रूप से चेकिंग करेंगे. ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिस कर्मी लापरवाही नहीं बरतेगा.

देहरादूनः राजधानी देहरादून के देहरादून नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद, क्लेमेंटटाउन क्षेत्र और ऋषिकेश नगर निगम में सोमवार शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है. इस एक सप्ताह के कर्फ्यू के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन ने देहरादूनवासियों से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. कर्फ्यू में सभी आवश्यक दुकानें जैसे राशन, दूध, सब्जी, अंडा, मीट, मछली और बेकरी खुलेंगी. यह सभी आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. लोग घर के पास की दुकानों से सामान खरीद सकते हैं.

आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, देहरादून

कोरोना टेस्ट और वैक्सीन संबंधित लोगों को छूट

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक और निजी वाहनों पर प्रतिबंधित रहेगा. गाड़ियों से उन लोगों को छूट रहेगी जो कोरोना का टेस्ट या फिर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं. साथ ही आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाने वाले लोगों को भी छूट रहेगी.

RT-PCR रिपोर्ट जरूरी

इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही रहेगा. उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. हालांकि सभी को स्मार्ट सिटी साइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. साथ ही आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट जरुरी होगी. जो शख्स रिपोर्ट नहीं लाएगा, उनको प्रदेश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

गैस आपूर्ति, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे

डीएम ने बताया कि पेट्रोल पंप, गैस की आपूर्ति और मेडिकल स्टोर पूरे समय खुली रहेंगे. कर्फ्यू के दौरान जिन वाहनों को छूट दी गई है उनको किसी पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. अगर कोई इस छूट का गलत प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति

शादी समारोह की अनुमति के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. सार्वजनिक निर्माण कार्य कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगे. औद्योगिक इकाइयां चलती रहेंगी. उनके वाहन और कर्मचारी को आने जाने की कोई असुविधा नहीं होगी.

पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विस रहेगी चालू

इसके अलावा जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के अधीन हो या फिर राज्य सरकार के अधीन हो, वह सब मंगलवार से लेकर शनिवार तक बंद रहेंगे. आवश्यक कार्यालय जैसे कलेक्ट्रेट, पुलिस कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम कार्यालय खुले रहेंगे. मालवाहक वाहनों को कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी. साथ ही पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विस भी चलती रहेगी.

दून पुलिस के कसी कमर

सोमवार शाम 7 बजे से कोरोना फर्फ्य लगते ही दून पुलिस ने कमर कस ली है. दून पुलिस ने साफ किया है कि कर्फ्यू नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा. जिसके लिए एसएसपी द्वारा खाका तैयार करते हुए सभी क्षेत्राधिकारीयो और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर दिशा -निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

एसएसपी द्वारा बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर स्लाइडिंग बैरियर लगाकर नियमित रूप से चेकिंग करेंगे. ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिस कर्मी लापरवाही नहीं बरतेगा.

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