देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ने नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 50 लाख रुपए की संपत्ति सील की है. आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के साथ-साथ मारपीट, लूट, चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मुकदमे देहरादून जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. पुलिस ने जो संपत्ति सील है कि वो आरोपी ने अवैध तरीके अर्जित की थी.
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देहरादून के जिलाधिकारी और #एसएसपी_अजय_सिंह (IPS) के बेहतर तालमेल का असर, नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति को किया सील।#UttarakhandPolice #UKPoliceStrikeOnCrime #Crime pic.twitter.com/KCqSXKgATb
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गैंगस्टर कपिल देव के खिलाफ रापयुर थाने में मुकदमा दर्ज है. गैंग लीडर कपिल देव ने संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थ की अवैध बिक्री, लूटपाट, बंद मकानों में चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर संपति बनाई थी. साथ ही आरोपी कपिल देव पर मादक पदार्थो की तस्करी, मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी और लूट की घटनाओं के पांच मुकदमे थाना रायपुर और एक मुकदमा कोतवाली डालनवाला में दर्ज है.
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सात जनवरी 2022 को रायपुर थाना प्रभारी ने यूपी के गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैंग लीडर कपिल देव (निवासी राजीव नगर तरली कंडौली) और उसके सह आरोपी गैंग सदस्य प्रखर द्विवेदी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें गैंगलीडर कपिल देव द्वारा अपने गैंग सदस्य प्रखर द्विवेदी के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में लूटपाट, मारपीट, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और बंद मकानों की रेकी कर चोरी के माल से अवैध लाभ लेना अंकित किया गया था. दोनों आरोपियों को पहले में गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया था.
देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों ने अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की है, उनको चिन्हित किया जा रहा है. कपिल देव का रायपुर थाना क्षेत्र के चीडोवाली में 50 लाख कीमत का आवसीय भवन है, जिसकी रिपोर्ट न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को भेजी गई थी. पुलिस की पैरवी के बाद जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने कपिल देव के मकान को कुर्क करने के आदेश दिए थे.