देहरादून: नाबालिग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिपूर्ति देने के लिए जिला विधिक प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है.
बता दें कि 22 जून 2021 को ऋषिकेश कोतवाली में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी थी. शिकायत में कहा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी शिक्षक के यहां रिजल्ट लेने के लिए गई थी और उसके बाद से घर वापस नहीं आई. परिजनों द्वारा काफी तलाश करने पर बेटी का कुछ पता नहीं लग पाया. जिस पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू हुई. पुलिस में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद नाबालिग युवती की तलाश शुरू की तो पता चला कि वह अपने शिक्षक के घर के बाहर से एक बाइक पर बैठकर गई थी. इसके बाद पुलिस नाबालिग युवती की तलाश में काशीपुर पहुंची और काशीपुर से 6 दिन बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर नाबालिग को परिजनों को सौंपा गया. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया.
पढ़ें-प्रेमी के घर में घुसकर प्रेमिका ने किया हंगामा, दोनों में हुई जमकर मारपीट, क्रॉस FIR कराई दर्ज
इस दौरान पीड़िता ने बताया कि उसकी मुलाकात युवक से फेसबुक के माध्यम से हुई थी. साथ ही बताया की युवक ने उसके साथ शादी का झांसा दिया था और घटना वाले दिन उसका फोन आया कि उसे मिलना है. नाबालिग युवती ने युवक को अपने शिक्षक के घर के बाहर बुला लिया और युवक ने उसे बाइक पर बैठाया और काशीपुर चलने के लिए कहने लगा. इसके बाद युवक उसे काशीपुर के पास जंगल में ले गया जहां एक टूटे हुए मकान में दोनों 5 दिनों तक रहे और इस दौरान युवक ने कई बार नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया.10 अगस्त 2021 को युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. उसके बाद अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में कुल 7 गवाह पेश किए गए. जिनके आधार पर न्यायालय ने युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.