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देहरादून में जमीन के लिए उजाड़ा था 'बहन का सुहाग', कोर्ट से मिला आजीवन कारावास

देहरादून में जमीन के लालच में एक शख्स ने रिश्तों का कत्ल कर दिया था. जीजा की हत्या कर बहन का सुहाग उजाड़ने वाले इस शख्स को उसके किए की सजा मिली है. कोर्ट ने कातिल को जो सजा सुनाई है उसके बाद अब उसकी बाकी जिंदगी जेल में बीतेगी.

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जमीनी विवाद के कारण साले ने की जीजा का निर्मम हत्या
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Published : Aug 21, 2021, 3:26 PM IST

देहरादून: प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने छोटे जीजा की हत्या करने वाले साले को दोषी करार दिया गया है. देहरादून अपर जिला जज पंचम की अदालत द्वारा कातिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं जिला अपर जज पंचम न्यायधीश आशुतोष कुमार मिश्र की कोर्ट में हत्या के दोषी करार दिए गए अभियुक्त पूरन सिंह पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट द्वारा लगाए गए अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी.

सजा पाने वाला आरोपी सहकारी समिति का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी: पुलिस के मुताबिक आजीवन की सजा पाने वाला आरोपी पूरन सिंह सहकारी समिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था. हत्याकांड के बाद से ही वह सस्पेंड चल रहा था. आरोपी थाना डोईवाला क्षेत्र के नकरौंदा ग्रामीण इलाके का रहने वाला है.

जमीन के विवाद में की थी जीजा की निर्मम हत्या

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क्या था मामला: शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक मामला 10 अक्टूबर 2015 का है. थाना डोईवाला के अंतर्गत आने बौराड़ी अठुरवाला क्षेत्र में ये हत्या हुई थी. एक परिवार के दो भाई यानी मृतक हरविंदर सिंह तोपवाल और बड़े भाई प्रवीण तोपवाल के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था. इसी बीच 26 अक्टूबर 2015 की शाम बड़े भाई प्रवीण तोपवाल के साले पूरन सिंह ने छोटे भाई हरविंदर सिंह के रेस्टोरेंट में जाकर सिगरेट खरीदने के बहाने उस पर धारदार हथियार (पाठल) से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हरविंदर सिंह की मौत हो गई. इस हत्याकांड का मुख्य चश्मदीद गवाह दुकान पर काम करने वाला मोहन सिंह रहा.

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वहीं, इस हत्याकांड बड़े भाई प्रवीण की पत्नी बीना और उसके भाई पूरन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. हालांकि सुबूत और साक्ष्यों के अभाव में बीना को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. जबकि मुख्य अभियुक्त पूरन सिंह के खिलाफ 22 लोगों की गवाही और पर्याप्त साक्ष्य-सबूत के आधार पर उसे दोषी करार करते हुए देहरादून की अपर जिला कोर्ट पंचम आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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सजा सुनने के बाद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं: जमीन के विवाद में एक परिवार के दो भाइयों के बीच आकर हत्या करने वाले पूरन सिंह को देहरादून अपर जिला जज पंचम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिसके बाद न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र द्वारा आरोपी से सजा देने के संबंध में पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे में मरते दम तक जेल में सजा काटने का फैसला सुनने के बावजूद 32 वर्षीय दोषी पूरन सिंह के चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं थी.

देहरादून: प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने छोटे जीजा की हत्या करने वाले साले को दोषी करार दिया गया है. देहरादून अपर जिला जज पंचम की अदालत द्वारा कातिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं जिला अपर जज पंचम न्यायधीश आशुतोष कुमार मिश्र की कोर्ट में हत्या के दोषी करार दिए गए अभियुक्त पूरन सिंह पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट द्वारा लगाए गए अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी.

सजा पाने वाला आरोपी सहकारी समिति का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी: पुलिस के मुताबिक आजीवन की सजा पाने वाला आरोपी पूरन सिंह सहकारी समिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था. हत्याकांड के बाद से ही वह सस्पेंड चल रहा था. आरोपी थाना डोईवाला क्षेत्र के नकरौंदा ग्रामीण इलाके का रहने वाला है.

जमीन के विवाद में की थी जीजा की निर्मम हत्या

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क्या था मामला: शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक मामला 10 अक्टूबर 2015 का है. थाना डोईवाला के अंतर्गत आने बौराड़ी अठुरवाला क्षेत्र में ये हत्या हुई थी. एक परिवार के दो भाई यानी मृतक हरविंदर सिंह तोपवाल और बड़े भाई प्रवीण तोपवाल के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था. इसी बीच 26 अक्टूबर 2015 की शाम बड़े भाई प्रवीण तोपवाल के साले पूरन सिंह ने छोटे भाई हरविंदर सिंह के रेस्टोरेंट में जाकर सिगरेट खरीदने के बहाने उस पर धारदार हथियार (पाठल) से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हरविंदर सिंह की मौत हो गई. इस हत्याकांड का मुख्य चश्मदीद गवाह दुकान पर काम करने वाला मोहन सिंह रहा.

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वहीं, इस हत्याकांड बड़े भाई प्रवीण की पत्नी बीना और उसके भाई पूरन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. हालांकि सुबूत और साक्ष्यों के अभाव में बीना को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. जबकि मुख्य अभियुक्त पूरन सिंह के खिलाफ 22 लोगों की गवाही और पर्याप्त साक्ष्य-सबूत के आधार पर उसे दोषी करार करते हुए देहरादून की अपर जिला कोर्ट पंचम आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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सजा सुनने के बाद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं: जमीन के विवाद में एक परिवार के दो भाइयों के बीच आकर हत्या करने वाले पूरन सिंह को देहरादून अपर जिला जज पंचम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिसके बाद न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र द्वारा आरोपी से सजा देने के संबंध में पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे में मरते दम तक जेल में सजा काटने का फैसला सुनने के बावजूद 32 वर्षीय दोषी पूरन सिंह के चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं थी.

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