देहरादून: कोतवाली क्षेत्र में 8 फरवरी 2018 को सौतेली मां मीनू कौर द्वारा अपनी बेटी प्राप्ति को दो हिस्सों में काटकर हत्या करने के मामले में एडीजे चतुर्थ गुरुबख्श सिंह की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
क्या था मामला
आठ फरवरी 2018 को महिला मीनू कौर ने पुलिस चौकी आईएसबीटी में सौतेली बेटी प्राप्ति की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. पुलिस ने जब युवती के मोबाइल लोकेशन खंगाली तो लोकेशन घर के अंदर ही मिली. पूछताछ के बाद पुलिस ने 9 फरवरी को आरोपी मीनू कौर को गिरफ्तार कर लिया.
पढ़ें: चमोली आपदा की कहानी, 95 साल की अम्मा की जुबानी
देहरादून के पलटन बाजार में हुए दिल-दहलाने वाले हत्याकांड सौतेली मां ने सो रही बेटी प्राप्ति के सिर पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. उसने फिर खुखरी से बेटी के शव के दो टुकड़े कर दिए, ताकि शव को ठिकाने लगाया जा सके. शव के टुकड़े करने में उसे चार घंटे का वक्त लगा, लेकिन शव को घर से बाहर ले जाने का साहस नहीं जुटा पाई.