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उत्तराखंड में 5 अक्टूबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या मिली छूट - Corona curfew extended in Uttarakhand

उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. इस बार कर्फ्यू आगामी 5 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है.

Corona curfew extended in Uttarakhand
उत्तराखंड में 5 अक्टूबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू
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Published : Sep 20, 2021, 6:39 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने 5 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे. इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी. खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

ये बंदिशें बरकरार रहेंगी: आदेश के मुताबिक, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं. आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्‍यवहार करने का निर्देश दिया गया है.

प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे. वहीं स्कूलों को SOP का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में सभी टेक्निकल इंस्टिट्यूट, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा सभी विश्वविद्यालय और अन्य सभी शिक्षण संस्थान खोलने के लिए उनसे संबंधित विभाग द्वारा अलग से जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे.

प्रदेश के सभी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 18 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों के लिए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के साथ खोलने की अनुमति, साथ ही और कोचिंग इंस्टिट्यूटस को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य तरह की बड़ी सभाएं प्रतिबंधित हैं. लेकिन इन गतिविधियों के लिए परमिशन के बाद अनुमति दी जा सकती है.

बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. सभी स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी. जिसमें सभी हॉस्पिटल नर्सिंग, होम क्लीनिक, केमिस्ट शॉप इत्यादि शामिल है.

ये भी पढ़ेंः लापरवाही! उत्तराखंड में डेल्टा वैरिएंट की दस्तक के बाद भी कोरोना जांच में 62 प्रतिशत की कमी

पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बिजलीघर, डाकघर, निकायों में साफ-सफाई, टेलीकॉम से जुड़े ऑफिस और प्रतिष्ठान, इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर इत्यादि खुले रहेंगे. इस दौरान कर्मचारियों को एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा. बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. साप्ताहिक बंदी यानी रविवार को जिस तरह से पहले बाजार बंद रहते थे, अभी भी बंद रहेंगे.

जिम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और इससे जुड़ी सभी गतिविधियां SOP का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. सब्जी की दुकानें, दूध की डेयरी, मिठाई की दुकानें और फूलों की दुकान रोजाना सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी. सभी होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. वही होम डिलीवरी के लिए वाहनों का उपयोग करने की अनुमति भी मिली है.

सिटी एरिया में होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे. विक्रम ऑटो, सिटी बस इत्यादि सभी सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलने की अनुमति दी गई है.

देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने 5 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे. इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी. खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

ये बंदिशें बरकरार रहेंगी: आदेश के मुताबिक, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं. आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्‍यवहार करने का निर्देश दिया गया है.

प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे. वहीं स्कूलों को SOP का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में सभी टेक्निकल इंस्टिट्यूट, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा सभी विश्वविद्यालय और अन्य सभी शिक्षण संस्थान खोलने के लिए उनसे संबंधित विभाग द्वारा अलग से जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे.

प्रदेश के सभी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 18 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों के लिए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के साथ खोलने की अनुमति, साथ ही और कोचिंग इंस्टिट्यूटस को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य तरह की बड़ी सभाएं प्रतिबंधित हैं. लेकिन इन गतिविधियों के लिए परमिशन के बाद अनुमति दी जा सकती है.

बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. सभी स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी. जिसमें सभी हॉस्पिटल नर्सिंग, होम क्लीनिक, केमिस्ट शॉप इत्यादि शामिल है.

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जिम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और इससे जुड़ी सभी गतिविधियां SOP का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. सब्जी की दुकानें, दूध की डेयरी, मिठाई की दुकानें और फूलों की दुकान रोजाना सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी. सभी होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. वही होम डिलीवरी के लिए वाहनों का उपयोग करने की अनुमति भी मिली है.

सिटी एरिया में होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे. विक्रम ऑटो, सिटी बस इत्यादि सभी सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलने की अनुमति दी गई है.

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