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उत्तराखंड में 22 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, चारधाम यात्रियों के लिए ये खुशखबरी

उत्तराखंड में 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है. इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर भी फैसला लिया गया है. व्यापारियों की मांगों को मानते हुए कुछ रियायतें दी गई हैं.

Corona Curfew extended till June 22
Corona Curfew extended till June 22
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Published : Jun 14, 2021, 11:52 AM IST

Updated : Jun 14, 2021, 1:26 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू का समय एक बार फिर 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. अब राज्य सरकार ने 22 जून तक के लिए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई है. खास बात यह है कि चारधाम यात्रा को लेकर कुछ जिलों के लिए यात्रा को खोलने का भी निर्णय लिया गया है. हालांकि, इसके लिए यात्रियों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी. इसके साथ ही व्यापारियों को कुछ राहत भी दी गई है. चारधाम से लेकर कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अलग से राहत दी गयी है.

ईटीवी भारत की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है. राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया है. इस तरह अब 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. उधर, सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा के लिए 15 जून से तीन जिलों- चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए रियायत दी गई है. इसमें आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले यात्रा में शामिल हो सकेंगे.

पढ़ें- उत्तराखंड: 22 जून तक बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू, व्यापारियों को मिल सकती है राहत

क्या हैं नई राहत-

  • नई एसओपी के अनुसार, चारधाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगों को बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई है.
  • हफ्ते में 3 दिन पहले की तरह बाजार खुलेंगे.
  • ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के संबंध में अधिकार दिया गया.
  • मिठाई की दुकानों के लिए 5 दिन खोले जाने का निर्णय लिया गया है.
  • शहरों में विक्रम-ऑटो के संचालन की अनुमति भी दी गई है.
  • विक्रम-ऑटो संचालक पूरी कैपेसिटी के साथ सवारियां ले जा सकेंगे.
  • बॉर्डर पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी.
  • शादी और अंत्येष्ठि में रियायत दी गई है.
  • शादी समारोह में लोगों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी.
  • अंत्येष्ठि में भी 50 की संख्या को अनुमति. आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य.
  • इसके अलावा राजस्व कोर्ट को भी खोलने की भी इजाजत मिली है.
  • एक दिन में अधिकतम 20 वाद के लिए ही कोर्ट खुली रहेगी.
  • 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी.

व्यापारियों की मांगें मानी गईं

प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मर्चेंट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे. इसके अलावा 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी. इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू का समय एक बार फिर 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. अब राज्य सरकार ने 22 जून तक के लिए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई है. खास बात यह है कि चारधाम यात्रा को लेकर कुछ जिलों के लिए यात्रा को खोलने का भी निर्णय लिया गया है. हालांकि, इसके लिए यात्रियों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी. इसके साथ ही व्यापारियों को कुछ राहत भी दी गई है. चारधाम से लेकर कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अलग से राहत दी गयी है.

ईटीवी भारत की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है. राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया है. इस तरह अब 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. उधर, सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा के लिए 15 जून से तीन जिलों- चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए रियायत दी गई है. इसमें आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले यात्रा में शामिल हो सकेंगे.

पढ़ें- उत्तराखंड: 22 जून तक बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू, व्यापारियों को मिल सकती है राहत

क्या हैं नई राहत-

  • नई एसओपी के अनुसार, चारधाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगों को बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई है.
  • हफ्ते में 3 दिन पहले की तरह बाजार खुलेंगे.
  • ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के संबंध में अधिकार दिया गया.
  • मिठाई की दुकानों के लिए 5 दिन खोले जाने का निर्णय लिया गया है.
  • शहरों में विक्रम-ऑटो के संचालन की अनुमति भी दी गई है.
  • विक्रम-ऑटो संचालक पूरी कैपेसिटी के साथ सवारियां ले जा सकेंगे.
  • बॉर्डर पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी.
  • शादी और अंत्येष्ठि में रियायत दी गई है.
  • शादी समारोह में लोगों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी.
  • अंत्येष्ठि में भी 50 की संख्या को अनुमति. आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य.
  • इसके अलावा राजस्व कोर्ट को भी खोलने की भी इजाजत मिली है.
  • एक दिन में अधिकतम 20 वाद के लिए ही कोर्ट खुली रहेगी.
  • 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी.

व्यापारियों की मांगें मानी गईं

प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मर्चेंट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे. इसके अलावा 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी. इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे.

Last Updated : Jun 14, 2021, 1:26 PM IST
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