देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के घटते ग्राफ के बावजूद भी इस जंग को जीतने के लिए कर्फ्यू की समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. अब प्रदेश में 1 जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि कर्फ्यू को लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं. अब मौजूदा कर्फ्यू के प्रतिबंधों को लोगों को 1 जून सुबह 6:00 बजे तक फॉलो करना होगा.
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उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर अब 1 जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा. इस संबंध में सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मौजूदा कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. हालांकि इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं. किए गए संशोधन में जरूरी सामान से जुड़ी दुकानों को अब सुबह 7:00 से 10:00 के बजाय 8:00 से 11:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. उधर सप्ताह में 1 दिन राशन और जनरल स्टोर की दुकानों को खोलने के संदर्भ में 28 मई की तारीख तय की गई है. यानी अब उत्तराखंड के लोगों को 1 जून सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू के नियमों को फॉलो करना होगा.
इस बार के कर्फ्यू में क्या नया ?
- अब तक दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलती थीं
- अब दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी
- सप्ताह में राशन और जनरल स्टोर की दुकानें एक दिन खुलेंगी
- राशन और जनरल स्टोर की दुकानें खोलने की तारीख 28 मई तय हुई
- अगले आदेश तक कोरोना कर्फ्यू 1 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा
ये कहा सुबोध उनियाल ने
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने स्तर से सरकार पूरी तरीके से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है. उनियाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है. लिहाजा भविष्य में कोरोना के आंकड़ों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी.