देहरादून: सोमवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त उपभोक्ताओं को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत आयोग की ओर से एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया है. जिसके माध्यम से अब प्रदेश के सभी उपभोक्ता घर बैठे ही आसानी से अपनी शिकायतें आयोग में दर्ज करा सकेंगे.
ईटीवी भारत से बात करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी ने बताया कि एनआईसी की ओर से विशेष पोर्टल www.e-daakhil.nic.in तैयार किया गया है. ऐसे में यदि अब उपभोक्ता किसी भी तरह से प्रताड़ित होता है, तो उसे अब अपनी शिकायत लेकर आयोग के दफ्तर पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उपभोक्ता आसानी से अपने घर या दफ्तर पर बैठकर ही अपनी शिकायत आयोग तक पहुंचा सकता है.
वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश के जिन दुरुस्त इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, उन्हें लाखों के उपभोक्ता जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपनी शिकायतें आयोग में दर्ज करा सकते हैं.
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गौरतलब है कि उपभोक्ता अधिकार की परिभाषा 'सूचना का अधिकार' है. वहीं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने निम्नलिखित अधिकार उपभोक्ताओं के लिए सूचीबद्ध किए हैं.
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- सूचित किए जाने का अधिकार
- समस्या के समाधान का अधिकार
वहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अब उपभोक्ता ई-कॉमर्स कंपनियां भी उपभोक्ता आयोग के दायरे में आ चुकी हैं. यानि, अब ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद या सेवा की खराब गुणवत्ता को लेकर सीधे उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है.