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छात्रा से छेड़खानी मामले में बाल आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा समन

राजधानी राजकीय इंटर कॉलेज माजरी माफी की छात्रा से छेड़खानी मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देहरादून माध्यमिक शिक्षा निदेशक को समन जारी कर 28 दिसंबर पेश होने को कहा है.

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बाल आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा समन
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Published : Dec 23, 2020, 7:33 AM IST

देहरादून: राजकीय इंटर कॉलेज माजरी माफी में मई 2019 में 12वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के प्रधानाचार्य पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया था. मामले का संज्ञान लेते हुए अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देहरादून माध्यमिक शिक्षा निदेशक को समन जारी कर 28 दिसंबर को आयोग कार्यालय में पेश होने को कहा है.

बाल आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा समन
बाल आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा समन

दरअसल, पूरे मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था. जिसके जवाब में पुलिस अधीक्षक ने 23 जुलाई 2019 को अपने पत्र में बताया कि आरोपी प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा देहरादून की ओर से अनुमति दी जाए.

ये भी पढ़ें: हरिद्वार में दुष्कर्म का एक और मामला आया सामने, रेप के बाद प्रेगनेंट हुई 15 साल की छात्रा

ऐसे में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई और जांच की गई है. उसको लेकर आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को समन जारी 28 दिसंबर को आयोग दफ्तर में पेश होने को कहा है. इसके साथ ही आयोग ने यह साफ किया है कि यदि निदेशक माध्यमिक शिक्षा 28 दिसंबर को पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ 'कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908' के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

देहरादून: राजकीय इंटर कॉलेज माजरी माफी में मई 2019 में 12वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के प्रधानाचार्य पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया था. मामले का संज्ञान लेते हुए अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देहरादून माध्यमिक शिक्षा निदेशक को समन जारी कर 28 दिसंबर को आयोग कार्यालय में पेश होने को कहा है.

बाल आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा समन
बाल आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा समन

दरअसल, पूरे मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था. जिसके जवाब में पुलिस अधीक्षक ने 23 जुलाई 2019 को अपने पत्र में बताया कि आरोपी प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा देहरादून की ओर से अनुमति दी जाए.

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ऐसे में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई और जांच की गई है. उसको लेकर आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को समन जारी 28 दिसंबर को आयोग दफ्तर में पेश होने को कहा है. इसके साथ ही आयोग ने यह साफ किया है कि यदि निदेशक माध्यमिक शिक्षा 28 दिसंबर को पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ 'कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908' के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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