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मसूरी में वाणिज्य कर विभाग ने लगाया GST कैंप, व्यापारियों को किया जागरूक

मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी कैंप लगाकर व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के बारे में जानकारी दी. वाणिज्य कर विभाग के सहायक कर आयुक्त कृष्णकांत पांडेय ने बताया कि जीएसटी पंजीयन से पंजीकृत व्यापारियों को ₹10 लाख का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा और पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न सुविधा उपलब्ध है.

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मसूरी
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Published : Sep 27, 2022, 1:49 PM IST

मसूरी: वाणिज्य कर विभाग ने मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में जीएसटी कैंप लगाकर लोगों को जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिये जागरूक किया. वाणिज्य कर विभाग के सहायक कर आयुक्त कृष्णकांत पांडेय ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन से पंजीकृत व्यापारियों को ₹10 लाख का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा और पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न सुविधा उपलब्ध है. साथ ही दूसरे प्रदेश से माल लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

कृष्णकांत पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए भी प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि यह शिविर व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने व पंजीकरण करने के लिए लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण कराना है, ताकि उसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिल सके.

मसूरी में वाणिज्य कर विभाग ने लगाया GST कैंप.

सर्विस टैक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पेटवाल ने कहा कि जो जीएसटी के दायरे में आयेगा, वह पंजीकरण जरूर करवायेगा. उन्होंने कहा कि मसूरी जोन में करीब तीन हजार व्यापारी पंजीकृत हैं, लेकिन मसूरी में तीन सौ व्यापारी ही पंजीकृत हैं. जीएसटी में व्यापारी पंजीकरण करवा रहे हैं, उसका लाभ व्यापारियों को मिल रहा है और देश बेहतरी की ओर बढ़ रहा है.
पढ़ें- ऋषिकेश: सरकारी अस्पताल का डॉक्टर चला रहा था निजी डायग्नोस्टिक सेंटर, SDM ने किया सील

कारोबारी ध्यान दें: जिन कारोबारियों के पैन, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अन्य जानकारी अपलोड नहीं हैं, वे समय रहते ध्यान दें. पूरे ब्यौरे की जानकारी अपलोड होने के बाद में ही कारोबारी जीएसटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

ये ब्यौरा देना है-

  • विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई प्रोविजनल आईडी, पासवर्ड
  • ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर
  • बैंक आईएफएससी कोड, व्यापार से संबंधित साक्ष्य
  • कारोबारी का फोटो, हस्ताक्षरकर्ता का फोटो और साक्ष्य
  • बैंक पासबुक के कवर पेज की फोटोकॉपी और डिजिटल हस्ताक्षर

पंजीयन से ये मिलेगी सुविधा

  • सभी तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे. कारोबारी को सिर्फ जीएसटी व इनकम टैक्स का ब्यौरा देना होगा.
  • पूरे देश में एक टैक्स होने से कारोबारी केंद्रीयकृत हो जाएंगे.
  • पंजीयन को लेकर कारोबारी चेकिंग, सर्वे आदि से बच सकते हैं.
  • ऑनलाइन रिटर्न करने एवं अन्य सभी प्रार्थना पत्र ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा.

मसूरी: वाणिज्य कर विभाग ने मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में जीएसटी कैंप लगाकर लोगों को जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिये जागरूक किया. वाणिज्य कर विभाग के सहायक कर आयुक्त कृष्णकांत पांडेय ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन से पंजीकृत व्यापारियों को ₹10 लाख का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा और पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न सुविधा उपलब्ध है. साथ ही दूसरे प्रदेश से माल लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

कृष्णकांत पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए भी प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि यह शिविर व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने व पंजीकरण करने के लिए लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण कराना है, ताकि उसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिल सके.

मसूरी में वाणिज्य कर विभाग ने लगाया GST कैंप.

सर्विस टैक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पेटवाल ने कहा कि जो जीएसटी के दायरे में आयेगा, वह पंजीकरण जरूर करवायेगा. उन्होंने कहा कि मसूरी जोन में करीब तीन हजार व्यापारी पंजीकृत हैं, लेकिन मसूरी में तीन सौ व्यापारी ही पंजीकृत हैं. जीएसटी में व्यापारी पंजीकरण करवा रहे हैं, उसका लाभ व्यापारियों को मिल रहा है और देश बेहतरी की ओर बढ़ रहा है.
पढ़ें- ऋषिकेश: सरकारी अस्पताल का डॉक्टर चला रहा था निजी डायग्नोस्टिक सेंटर, SDM ने किया सील

कारोबारी ध्यान दें: जिन कारोबारियों के पैन, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अन्य जानकारी अपलोड नहीं हैं, वे समय रहते ध्यान दें. पूरे ब्यौरे की जानकारी अपलोड होने के बाद में ही कारोबारी जीएसटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

ये ब्यौरा देना है-

  • विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई प्रोविजनल आईडी, पासवर्ड
  • ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर
  • बैंक आईएफएससी कोड, व्यापार से संबंधित साक्ष्य
  • कारोबारी का फोटो, हस्ताक्षरकर्ता का फोटो और साक्ष्य
  • बैंक पासबुक के कवर पेज की फोटोकॉपी और डिजिटल हस्ताक्षर

पंजीयन से ये मिलेगी सुविधा

  • सभी तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे. कारोबारी को सिर्फ जीएसटी व इनकम टैक्स का ब्यौरा देना होगा.
  • पूरे देश में एक टैक्स होने से कारोबारी केंद्रीयकृत हो जाएंगे.
  • पंजीयन को लेकर कारोबारी चेकिंग, सर्वे आदि से बच सकते हैं.
  • ऑनलाइन रिटर्न करने एवं अन्य सभी प्रार्थना पत्र ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा.
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