देहरादून: चारधाम यात्रा के लिए तय सीमित संख्या की बाध्यता को नैनीताल हाईकोर्ट ने हटा दिया है. ऐसे में श्रद्धालु अब बिना किसी रोक-टोक के चारधाम कर सकेंगे. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने तय सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है. ऐसे में अब चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी. उन्होंने कहा कि यात्रा में कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा.
बता दें कि 18 सितंबर से चारधाम की यात्रा शुरू हो गयी थी. यात्रा के लिए जारी एसओपी के अनुसार अभी तक बदरीनाथ धाम के लिए 1000, केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 तीर्थयात्रियों के प्रतिदिन दर्शन करने की व्यवस्था गई थी. लेकिन मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम की यात्रा को लेकर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के लिए सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है.
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इस पर मुख्यमंत्री ने कहा हाईकोर्ट के इस फैसले से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. इसके साथ ही चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से चल सकेगी. उन्होंने कहा चारधाम की यात्रा में सीमित संख्या होने के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है. अब हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अक्टूबर तक आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का कार्य पूरा हो जाएगा. जिसके बाद श्रद्धालु आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन भी कर पाएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य सही ढंग से चल रहे हैं. बदरीनाथ धाम को भी मास्टर प्लान के अनुरूप हिलटाउन के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही सीएम ने बताया कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ ऋषिकेश तक ही कार्यक्रम तय किया गया है